उत्तराखंड विधवा पेंशन योजन |ऑनलाइन आवेदन|विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड | उत्तराखंड में महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना|
उत्तराखंड के प्यारे देशवासियों उत्तराखंड सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना का नाम विधवा पेंशन योजना रखा गया है इस योजना के तहत विधवा को हर महीने पेंशन देने का वादा किया गया है यह योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय बजट में घोषित की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा औरतों हो को सहायता प्रदान करना है जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास किसी का भी सहारा नहीं होता तब उनको बड़ी मुश्किल से जीना पड़ता है और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसलिए सरकार ने इस विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है|
ताकि वह अपना गुजारा पूर्वक कर सकें और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके| उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से विधवा पेंशन योजना का निर्माण किया है ताकि जिन महिलाओं के पतियों की मृत्यु चुकी है सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी|यह केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड के विधवा महिलाओं को एक तोहफा है ताकि जो महिलाएं विधवा होती है उन महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता इसलिए केंद्र सरकार ने उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ताकि उन महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठ सके|
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
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उत्तराखंड की राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उत्तराखंड में निराधार और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी योजना का मुख्य उद्देश्य उनके पति की मृत्यु के बाद अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है इस योजना में सरकार विधवा को प्रतिमा 1000 रुपए पेंशन देगी|इस योजना को सरकार ने जिन पति की मृत्यु के उपरांत विधवा महिला का भरण पोषण और जीवन सुधार सुधारने के लिए सरकार ने इस योजना का निर्माण किया है|
जैसा की हम जानते हैं उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के हकदार को ही महिलाएं महिलाएं होंगी जिनका आधार नंबर पेंशन डाटा के साथ होगा जिनकी पतियों की मृत्यु हो चुकी है वही में नए पेंशन पाने की हकदार होंगी इस योजना के तहत जो विधवा महिला होगी उनको 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे लेकिन यह धनराशि लाभार्थियों को मिलेगी जिनका आधार नंबर पेंशन डाटा के साथ लिंक है इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार 18 साल से अधिक उम्र के सभी पात्र विधवाओं को सरकारी पेंशन दी जाएगी|
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ
- उत्तराखंड की बेसहारा और विधवा महिलाओं को सरकार की तरफ से एक वित्तीय सहायता दी जाएगी|
- उत्तराखंड सरकार विधवा को 1000 प्रतिमाह पेंशन देगी|
- विधवा पेंशन योजना की सहायता से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा|
- वह आत्मनिर्भर निर्भर होंगी|
- अब वह पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन अच्छे से गुजार सकती हैं|
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पति माता पिता और बेटे के बिना विधवा महिला होनी चाहिए |
- आवेदन करने के लिए महिला 18 वर्ष की आयु और उससे ऊपर की होनी चाहिए|
- आवेदक की वार्षिक आय 48000 रुपए के नीचे होनी चाहिए|
विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है|
- आवेदनकर्ता के पास उत्तराखंड बोनाफाइड होना चाहिए|
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र का होना भी अनिवार्य है|
- उसके पति का मृत्यु प्रमाणपत्र भी होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता का बैंक खाते का विवरण भी होना चाहिए|
विधवा पेंशन योजना मे राशि
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को 1000 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया है ताकि विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा सके और वह आत्मनिर्भर हो सके|
विधवा पेंशन योजना भुगतान प्रक्रिया
6-6 माह की दो किश्तों में प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त माह अक्टूबर से मार्च तक । नवीन लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा रिक्ति होने पर जनपद स्तर पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम के आधार पर।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा|
- इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरिए|
- सबमिट बटन पर क्लिक करिए|
- आप का फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा
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