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आज हम आपके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी देने जा रहे हैं| हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड स्वरोजगार योजना क्या है|आप किस प्रकार (Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana) लाभ सकते हैं|उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की।
उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शुरू की यह महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है|उत्तराखंड रोजगार योजना के तहत विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर ऋण मिलेगा|इस योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है|
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021
Contents
इस योजना के तहत कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग :एमएसएमई: विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।
UK Swarojgar Yojana Highlights
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 28 मई 2021 को |
लाभार्थी | राज्य बेरोजगार युवाओं |
उद्देश्य | रोजगार प्रदान करना |
swarojgar yojana uttarakhand योजना के लाभ
- विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी।
- एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री रोजगार योजना पात्रता
- इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए|
- जबकि शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं रखी गयी है।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड|
- पासपोर्ट साइज फोटो|
- रजिस्टर मोबाइल नंबर|
- बैंक खाता नंबर
उत्तराखंड नंदा गौरा कन्या धन योजना
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन कैसे करें
लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर व्यवहारिकता के आधार पर ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा।
योजना के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय को नोडल विभाग बनाया गया है जबकि जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
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