उत्तराखंड किसान पेंशन योजना|ऑनलाइन आवेदन|किसान पेंशन योजना उत्तराखंड|किसान पेंशन योजना|
उत्तराखंड सरकार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में किसान पेंशन योजना लागू करेगी जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसानों को हर महीने 800 रुपये दिए जाएंगे।मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने यहां बताया कि राज्य में खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की तरफ घटते रूझान को देखते हुए यह पेंशन योजना लागू की जा रही है और उम्मीद है कि इस योजना के लागू होने से लोग कृषि करने के लिये प्रोत्साहित होंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 800 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी और इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जो खुद खेती करते हैं और उन्हें अन्य किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव एस. राजू ने बताया कि प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में 100-100 पात्र किसानों का चयन करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे 15 अगस्त को इन किसानों को किसान पेंशन देकर इस योजना की शुरुआत की जा सके।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना
उत्तराखण्ड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसानों, जो स्वयं की भूमि में खेती करते होें, को ‘‘किसान पेंशन योजना‘‘ का लाभ निम्नलिखित मानक/शर्तो के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृ़द्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना की भांति रू0 800/-(रूपये आठ सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन अनुमन्य की जायेगी|
किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से पेंशन अथवा अनुदान देय नहीं होगा।इस योजना का मुख्या उदेश्ये यह की किसान अपनी फसलों को बाजार में बेचकर पैसे कमाता है अगर उसकी फसल अच्छी हुई तोह उसे अच्छी रकम मिलती है। वह खुश रहता है लेकिन अगर फसल सही नहीं हुई तोह उसे पैसे भी काम मिलते है तो उसका जीवन दुखी हो जाता है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने किसानो की मदद करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना में किसान की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- इस योजना में किसानो के पास 2 हेक्टेयर भूमि है (लगभग 4 एकड़ के आसपास) वह किसान पेंशन योजना के लिए पात्र हैं।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना लिए जरूरी कागजात
- आवेदक के पास आधार कार्ड
- आवेदक किसान की भूमि रिकॉर्ड
- आवेदक अपनी जमीन के संबंध में 10 रुपये के स्टैंप पेपर पर शपथ पत्र
- आवेदक का बैंक खाता का विवरण
- पासपोर्ट आकार तस्वीरें
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें
दोस्तों आपको उत्तराखंड किसान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कि लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|
Mainpuri, bhogaon bankiya
Bankiya,mainpuri,bhogon, bevar,aramsray
Bankiya,mainpuri,bhogon, bevar,aramsray,Pushpraj singh