यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन| uttar pradesh caste certificate verification income domicile verify

यूपी आय| जाति |निवास| प्रमाणपत्र| ऑनलाइन आवेदन|उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र |अब घर बैठे लें आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र|

यू.पी. सरकार द्वारा आय, जाति निवास प्रमाणपत्र सत्यापन किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को दिया जाता है जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. जाति से संबंधित हो। इसका इस्तेमाल सभी नागरिकों को प्रवेश, छात्रवृत्ति और नौकरी से संबंधित सेवाओं जैसे लाभ के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर नागरिक प्रमाण पत्र सत्यापित करने चाहता है तो वे यूपी ऑनलाइन और राजस्व परिषद की वेबसाइट पर प्रमाण पत्र की पुष्टि कर सकते हैं। दोनों सत्यापन सेवाओं के लिए उपयोगी हैं|

अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो आपको आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र, खतौनी की नकल के लिए लोकवाणी केंद्र या जन सुविधा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के बाद ये प्रमाणपत्र अब आप इंटरनेट से घर पर ही निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं जन्म-मृत्यु का पंजीकरण और प्रमाणपत्र भी घर बैठे ही मिल जाएगा। यह सुविधा जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रमाणपत्र आप घर पर ही इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकें|

यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र

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सूबे में ई-गवर्नेस की सुविधा लागू कर दी गई है। इसके तहत श्रम विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग समेत नौ विभागों को इसमें शामिल किया गया है। कलेक्ट्रेट में ई-डिस्ट्रिक लैब भी बनाई गई है। इसके तहत जनसेवा केंद्रों और लोकवाणी केंद्रों पर नौ विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आय, जाति, निवास जैसे प्रमाणपत्र लोगों को आसानी से सुलभ हो जाएं इसके लिए ये सेवाएं सीधे इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपीएनआईसी के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।

आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अनिवार्य अभिलेखों की सूची, सेवा शुल्क आदि की जानकारी ले सकेगा। पोर्टल पर पंजीयन के लिए ओटीपी आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगा। इसके बाद ऑनलाइन लॉगिंग कर ई-फार्म में एंट्री करके जरूरत की सेवाओं का लाभ हासिल कर सकेगा। जब प्रमाणपत्र निर्गत हो जाएगा तो इसकी सूचना एसएमएस से आवेदक को मिलेगी।

जाति  प्रमाणपत्र 

ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध होता है जब तक की भारत सरकार कोई नया कानून न निकले कहने का मतलब ये है की कोई संसोधन ना हो जब तक. यह प्रमाण पत्र तब तक वैध होता है जब तक कि भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से कोई नया आरक्षण नियम अथवा जाति सूची संशोधन न किया जाय।

निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र तब तक वैध होता है जब तक कि व्यक्ति अपना निवास स्थान नहीं बदलता है। (पर इसक भाई कई नियम हैं जिसको की सरकार ने कुछ निश्चित वक़्त किया है जैसे की आप इस रज्जाया में कब से रह रहे हैं 1950 ये केवल एक उदाहरण है) निवास स्थान में परिवर्तन होने पर नया प्रमाण पत्र आवश्यक है।

आय प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र केवल 6 माह तक वैध होता है।6 माह के बाद नया प्रमाण पत्र आवश्यक है।

यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको Official Website पर जाना होगा | Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
UP Jaati Parman Patra
  • इस होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म के ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा |आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा |इस पेज पर आपको पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम ,जन्मतिथि ,उम्र, लिंग जिला ,मोबाइल नंबर मेल आईडी कैप्चा कोड आदि भरनी होगी |
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको “सुरक्षित करे “ के बटन पर क्लिक करना होगा |सफल पंजीकरण के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा |
  • इस OTP की मदद से आपको आपको Login करना होगा |लॉगिन करने के लिए आपको वापस होम पेज पर जाना होगा |
  • होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा इस login Form में आपको अपना पासवर्ड/OTP,यूज़र नाम ,सुरक्षा कोड आदि भरना होगा |इसके बाद आपका सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
  • लॉगिन होने के बाद आपको “आवेदन भरे ” के विकल्प को चुनना होगा | विकल्प को चुनने के बाद आपके सामने एक लिस्ट आएगी |इस लिस्ट में आपको जाति प्रमाण पत्र का विकल्प चुनना होगा |
Caste Certificate
  • जाति प्रमाण पत्र का विकल्प चुनने के बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र हेतु Application Form खुल जायेगा |
UP Jaati Parman Patra 2020
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानाकरी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर ,जनपद आदि भरनी होगा |Application Form  भरने के पश्चात् आपको फिर स्केन किये गए दस्तावेज और फोटो को अपलोड करना होगा |
  • फिर “दर्ज करे” के बटन पर क्लिक कर दे |इसके बाद आपका फॉर्म जमा हो जायेगा |आप अपने फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |
  • आपका जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आपको MASSAGE कर दिया जायेगा |

दोस्तों आपको यूपी आय जाति निवास प्रमाणपत्र  ऑनलाइन आवेदन योजना किस प्रकार कि  लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं  इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|

 

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