उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना|उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन|विकलांग जन पेंशन|यूपी विकलांग जन पेंशन|विकलांग योजना उत्तर प्रदेश 2022|विकलांग पेंशन 2022 up|
उत्तर प्रदेश के प्यारे वासियों आपको जानकर बेहद खुशी होगी किया| तो विकलांग लोगों को भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए लिया है ताकि विकलांग लोग किसी पर बोझ ना बन सके| अपना दैनिक खर्च कर सकें| योगी आदित्यनाथ विकलांग पेंशन ने विकलांग लोगों को 1000 प्रतिमा पेंशन देने का फैसला लिया है आज के समय में विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता|
इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया विकलांग योजना उत्तर प्रदेश (up viklang pension) का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग और किसी अन्य प्रकार से विकलांग है|40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
Contents
उत्तर प्रदेश विकलांग लोगों के लिए गई की पेंशन मैं लोगों को अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा इस पेंशन के लिए वही विकलांग मान्य होंगे जो 40% या इससे अधिक विकलांग लोग होंगे वही इस पेंशन के लिए माननीय किए जाएंगे पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी| विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 1000 रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं|
उत्तर प्रदेश के प्यारे देशवासियों आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के बारे में बताएंगे आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|इसलिए विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2019 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विकलांग जन पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को विस्तार पूर्वक उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना विकलांग जन पेंशन विकलांग पेंशन विकलांग जन पेंशन उत्तर प्रदेश लिस्टकी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमारी शादी को ध्यानपूर्वक पढ़ें|
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2022 Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/index.aspx |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- विकलांगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा|
- विकलांग लोग निर्भर नहीं रहेंगे|
- विकलांग लोगों को आए का साधन मिलेगा|
- वह गरीबी से ऊपर उठेंगे|
- पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे|
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का होना चाहिए |
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य है।
- अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- व्यक्ति विकलांग होना चाहिए
- उसके पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए
- उसके पास निजी स्वास्थ्य केंद्र का विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए
- मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य
- रू० 1000/- प्रतिमाह तक (मा० सांसद, मा० विधायक, महापौर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में राशि
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 1000 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया गया है|ताकि विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता की जा सके |और वह आप पर निर्भर हो सके|
उत्तर प्रदेश भुगतान की प्रक्रिया-
6-6 माह की दो किश्तों में प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त माह अक्टूबर से मार्च तक । नवीन लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा रिक्ति होने पर जनपद स्तर पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम के आधार पर।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें
- आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा
- लिंक क्लिक करने के बाद आपको विकलांग पेंशन योजना का एक लिंक दिखाई देगा उस लिंक पर क्लिक करिए|
- उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
- उस ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करिए|
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी की जानकारी ध्यानपूर्वक भरिए|
- सबमिट बटन पर क्लिक करिए|
- आप का फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा|
यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले लाभार्थियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा । इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।

- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन संख्या , पासवर्ड कैप्चा कोड आदि डालना होगा ।इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी ।
यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी पेंशनर सूची में अपना नाम देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको नीचे पेंशनर सूची का सेक्शन दिखाई देगा आप जिस वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते है तो उस पर क्लिक कर सकते है इसके बाद आपके सामने उस वर्ष की पेंशनर सूची खुल जाएगी
दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना किस प्रकार की लगी यदि आप इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम आपके प्रश्नों का हल अवश्य करेंगे हमें कमेंट करें
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Santosh Kumar yadav. Masika TSL naini allahabad