उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना| ऑनलाइन आवेदन|UP Pt Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana Application Form IN HINDI

उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना| ग्रामोद्योग रोजगार योजना|UP Pt Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana Application Form IN HINDI

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को रू० 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु 4 प्रतिशत से अधिक, ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। 

आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनपदों में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

 पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग उद्देश्य

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉंव में ही उपलब्ध करेंगे। इस खादी ग्रामोद्योग लोन  के द्वारा 25.00 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस खादी ग्रामोद्योग योजनाके अन्तर्गत उद्यमिता प्रशिक्षण (7 दिवसीय) विभागीय मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों से कराया जायेगा जिसमें रु0 2000/- प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में प्राप्त बजट से की जायेगी प्रशिक्षण उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका ऋण बैंक से स्वीकृत हो जाएगा।

 

यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना पात्रता

  • इस योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा है।
  • शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो|
  • आई0टी0आई0 व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना जरूरी बातें

  • रोज़गार योजना के द्वारा ट्रेजरी से सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को भुगतान कर दिया जाएगा|
  •  इस योजना के लिए आवेदन कर्ता  आयु 18 वर्ष से कम नही, तथा 50 वर्ष से अधिक न हो।
  • इस रोज़गार योजना के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारो को रोज़गार के लिए लोन उपलब्ध करेंगे।
  •  कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है।
  • योजना के द्वारा आवेदकों को बैंक की सहायता से 25.00 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, आधार कार्ड की प्रति, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (जहॉं लागू हो), प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों के लिए), प्रस्तावित योजना की रूपरेखा, कार्य स्थल सम्बन्धी अभिलेख एवं फोटो आदि प्रदान करना होगा।

पंडित दीनदयाल  ग्रामोद्योग रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन

  • इस वेबसाइट पर क्लिक आपको ऑनलाइन सहकारी समिति प्रक्रिया का एक लिंक दिखाई देगा|
  • उस लिंक पर क्लिक करिए

  • एप्लीकेशन फॉर्म पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरिए|
  • आप का फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा|

दोस्तों आपको  पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजनाऑनलाइन आवेदन  किस प्रकार कि  लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं  इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं

19 thoughts on “उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना| ऑनलाइन आवेदन|UP Pt Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana Application Form IN HINDI”

  1. महोदय
    मै भी इस योजना के साथ जुड़ना चाहता हूं मेरा मर्गा दर्शन करने का कष्ट करे

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  2. महोदय
    सर मैं इस रोजगार योजना से जुड़ना चाहता हूं मेरी भी एक आस्था है आपसे कृपया स्वीकार करें7905910500

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  3. इस लिंक पर जाने के बाद 1) आप कम से कम दो लोगो के साथ एक सहकारी समिति के लिए आवेदन करते हैं 2 फिर आपके मोबाइल पर लॉगिन पासवर्ड आता है, जिससे 3) आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पेज पर जाते है ना कि दीन दयाल ग्रामोद्योग वाले पेज पर।
    अंतर ये है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत अधिकतम10 लाख का लोन आप के सकते हैं।परन्तु दिन दयाल ग्रामोद्योग में 25 लाख तक।

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