यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना|Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana 

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना|यूपी किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना| यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना|Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana|Up Krishak Durghatna Kalyan Yojana 

प्यारे दोस्तों आज हम अपनी पार्टिकल में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना की जानकारी देने जा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है|किसानों को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा नाम की नई योजना का तोहफा दिया। इस योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट मेें कर्जमाफी की जगह किसानों को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा नाम की नई योजना का तोहफा दिया। 

इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुए है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी । UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा  दिया जायेगा और 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम 2  लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना|Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

Contents

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों, पट्टेधारी किसान, भूमि स्वामी किसान, महिला किसान तथा किसान के परिवार से किसी भी सदस्य के दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग हो जाने की स्थिति में उनकी सहायता के लिए एक योजना लेकर आई है|इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी. 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम दो लाख रुपये मिलेंगे|इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे|

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 Highlights

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना  
इनके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी  
उद्देश्य राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना  
ऑफिसियल वेबसाइट अभी नहीं  

Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2022 का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य में बहुत से ऐसे लोग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते । इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2022 के तहत किसान और कमज़ोर वर्ग के लोगो  को ढाई लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत सांप काटने अथवा किसी जंगली जानवर द्वारा किसी प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाएगी । इस योजना के ज़रिये राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगो को सरकार द्वारा  आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है

  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
  • सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
  • हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई  वाली दुर्घटना
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
  • रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने  वाली दुर्घटना
  •  आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
  • आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
  • सीवर चैंबर में गिरना

Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme की पात्रता

  • समस्त खातेदार-सह खातेदार किसान जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती हैं।
  • ऐसे किसान जो दुर्घटनावश दिव्यांग हो जाते हैं।
  • किसान के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत केवल कृषि करना और कृषि से की आय से अपनी जीविका चलाना।
  • भूमिहीन किसान जो पटटे से प्राप्त जमीन पर खेती करता हैं।
  • योजना का लाभ दुर्घटना होने की तिथि से लगाया जायेगा।
  • सरकार ने 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के किसानों का प्रस्ताव रखा हैं।
  • किसान उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 जरूरी कागजात

  • सालाना आय प्रमाण पत्र.
  • खसरा खतौनी प्रमाण पत्र.
  • घर के मुखिया की आयु का प्रमाण पत्र.
  • परिवार वितरण पत्र.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र.
  • वारिस प्रमाण पत्र.
  • FIR की कॉपी.
  • विकलांगता के मामले में मुख्य डॉक्टर का सर्टिफिकेट.
  • उम्मीदवार या लाभार्थी के बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक का नाम

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 में दी जाने वाली सहायता धनराशि

  • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति  100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर  50 प्रतिशत
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
  • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
  • ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम  25 प्रतिशत

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करे

  • योजना के सफल एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन किये जाने के दृष्टि वेबसाईट / साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है |
  • जब तक साफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता तब तक आवेदन पत्र सीधे सम्बन्धित तहसील में जमा किये जाएंगे |
  • इस साफ्टवेयर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के आवेदन पत्रों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी |
  • कृषक/विधिक वारिस/वारिसों द्वारा योजना के अन्तर्गत सहायता पाने हेतु आवेदन साफ्टवेयर पर किया जा सकता है |
  • पोर्टल लागू होने के बाद भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवस्था लागू रहेंगी |

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन

  • योजना में शर्त रखी गई है कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
  • एक माह तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा|
  • लेकिन 75 दिन बीतने के बाद आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 में आवेदन कैसे करे?

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
  • इस होम पेज पर आपको Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा । इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करने होंगे ।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
  • जिस पर क्लिक करके अलग – अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है।
  • दावा प्रपत्र 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
  • दूसरा दावा प्रपत्र – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
  • दावा प्रपत्र 3 – इस फॉर्म को बिमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरा जाना है।
  • 4 दावा प्रपत्र  – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गतना बिमा केयर कार्ड बनाने के बाद)।
  • दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
  •  पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन  फॉर्म में पूछी गयी सभी  जानकारी भरना होगा । एप्लीकेशन फॉर्म के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके आपको अपने सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा ।

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