शिशु हित लाभ योजना उत्तर प्रदेश

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उत्तर प्रदेश के प्यारे देशवासियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना की शुरुआत की है| इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पोस्टिक आहार की व्यवस्था कराया जाना है| शिशु हित लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत कामगारों के नवजात शिशुओं को पोषण प्रदान करना है| जब वह 2 वर्ष तक नहीं हो जाते बच्चे होने पर पहले साल 10000 और दूसरे साल स्वस्थ बच्चों के लिए 12000 की वार्षिक दर से प्रदान किया जाएगा|उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश से हज करते हुए समय के कारण उत्तर प्रदेश में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है| जैसा कि आप जानते हैं अपने बच्चों को आहार नहीं दे पाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है की अच्छा आहार मिले मुख्यमंत्री योजना जारी की है|

उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना

Contents

उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना उत्तर प्रदेश के श्रमिक नवजात बच्चों को दी जाएगी इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को स्वस्थ आहार उपलब्ध करवाना है| इस योजना के तहत पहले वर्ष उनको 10000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी और दूसरे वर्ष नेम को 12000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी| ताकि श्रमिक अपने बच्चों को स्वस्थ आहार ले सकें और उंहें कुपोषण की बीमारी से बचा सके| इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न्यूज़ की शुरुआत की है ताकि उत्तर प्रदेश में बच्चों को कुपोषण की समस्या से बचाया जा सके| आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको लाभ योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी को ध्यान से पढ़िए| और हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताएंगे कि आप किस प्रकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं|

उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना में सभी पंजीकृत काम कार महिला एवं पुरुष दोनों को लाभ मिलेगा|
  • इस योजना के तहत एक ही परिवार से 2 बच्चों को लाभ मिलेगा|

उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना का लाभ

  • इस योजना के तहत लड़का लड़की दोनों को लाभ मिलेगा|
  • इस योजना के तहत पहले वर्ष 10000 की वित्तीय सहायता और दूसरे वर्ष में 12000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी|
  • इस योजना का लाभ केवल 2 वर्ष तक ही मिलेगा|

उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना आवेदन

  • शिशु हित लाभ योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से मुक्त सहायता प्राप्त करने हेतु प्रवेश 1 साल के भीतर मिक्स निगम श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा संदीप विकास खंड कार्यालय में विकास खंड अधिकारी को निर्धारित स्तर पर आवेदन किया जाएगा जिसकी एक प्रति रुप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी|
  • द्वितीय प्राप्त करने के लिए संबंधित लाभार्थी द्वारा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित है|
  • आवेदन पत्र के साथ संबंधित कर्मकार को शिक्षा अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा|
  • इस योजना के अंतर्गत जन्म के 1 वर्ष की अवधि तक प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे प्रार्थना पत्र विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में 1000 रुपए प्रति माह की दर से कटौती की जाएगी|

दोस्तों  उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना जानकारी किस प्रकार कि  लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं  इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|

5 thoughts on “शिशु हित लाभ योजना उत्तर प्रदेश”

  1. Sir maine apni ladki ka Shishu hit Labh Yojana ka aavedan ke hue 3 barish Ho Gaye Hain abhi tak koi Labh nahin mila jab ki aavedan form prapt ho chuka hai kripya Labh dene ki kripa Karen aapki mahan kripa hogi!

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