[एप्लीकेशन फॉर्म] राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना| ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना| निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान|राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म|Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana in hindi|

प्यारे दोस्तों आज हम अपनी वेबसाइट में राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जानकारी देने जा रही है| ताकि आप निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान  का लाभ उठा सकें|राजस्थान के मुख्यमंत्री  राजस्थान के वासियों के लिए Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana  लेकर आए हैं|जिनका अपने खुद का घर का सपना सपना ही बना हुआ है | ऐसे बहुत से परिवार हैं | जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वह अपना खुद का घर बना सके | ऐसे बहुत से परिवार है | जो झोपड़पट्टियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं |

राजस्थान  बहुत से परिवार फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं | ऐसे गरीब परिवारों के अपने खुद के घर का सपना साकार करने के लिए राजस्थान सरकार Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का संचालन कर रही है|

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

सुलभ आवास योजना के अंतर्गत 150000 तक की मदद की जाती है | जिसका उपयोग करके ऐसे परिवार अपना खुद का घर बना सकते हैं|प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत की ओर से जिन्हें पट्टा दिया गया|उन्हें 1.5 लाख तक की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी | इस योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल किए जाएंगे जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं|

इस योजना के अंतर्गत स्वयं की भूखंड पर आवास निर्माण करने के लिए अधिकतम 500000 तक की सहायता प्रदान की जाती है| जो भी व्यक्ति राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है| हमारे इस आर्टिकल को विस्तार पूर्वक और ध्यान पूर्वक से पढ़िए| हम अपनी आर्टिकल आपको बताएंगे आप किस प्रकार राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं|

राजस्थान श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए पात्रता

  • बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी कोअनु. जाति/अनु. जन जाति के हिताधिकारी को,
     विशेष योग्यजन को
  • केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार को तथा एक से अधिक वर्षाें अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी।
  • मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो; यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो|
  • वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा|
  • यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नि/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है| तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगीआवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा|

राजस्थान श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए दस्तावेज

 बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति (यदि लागू हो तो)।
2. अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
3. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
4. पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
5. केवल दो पुत्रियाँ हो तो इस आषय के प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो तो)।
6. वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपयों में)।
7. भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति
(यदि लागू हो तो)।
8. प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज
की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
9. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की
स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
10 वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय
संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
11 स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने
की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के
कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।
(यदि लागू हो तो)
12. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
13. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
14. आधार कार्ड की प्रति
15. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास
योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की
निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो
तो)

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन आवेदन

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में ऑनलाइन  आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करिए|
  • इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद  राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
  • उस लिंक पर क्लिक करिए|
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक से भरिए|
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए|

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म

प्यारे दोस्तों राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की जानकारी किस प्रकार किस प्रकार लगी| अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए चलेंगे हम उसका उत्तर अवश्य देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं जिसे आप राजस्थान की योजनाओं के साथ अपडेट रहेंगे|

 

1 thought on “[एप्लीकेशन फॉर्म] राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना| ऑनलाइन आवेदन”

  1. mere pass labour card hai,meri patni gungi,baihari hai, palanhaar bhi hai meri patni anay vises yogejan mai hai mujhe ya meri patni ko sulabhya aawash yojana mai chayanit kiya jaa sakta hai kya ?

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