राजीव गांधी किसान न्याय योजना List|भूमिहीन किसान योजना Online Apply|Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana Apply|Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana Application Form
छत्तीसगढ़ में लाखो भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं| गणतंत्र दिवस पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को पहली किश्त जारी किया जाएगा|छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को सालाना 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है|
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को शुरुवात की गई है, इस योजना का लक्ष्य खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है. पात्र लोगों को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिया जाएगा, पात्र लाभार्थी को अलग अलग किश्तों में ये रकम मिलेगी|
राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना
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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि 26 जनवरी 2022 को जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 7 जनवरी 2022 को प्रदान की गई। Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के अंतर्गत 30 नवंबर 2021 तक पंजीयन कार्य चले हैं। इस सूची में आए नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा सालाना ₹6000 का भुगतान किया जाएगा।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana
योजना का नाम | राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना |
किसने आरंभ की | छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2022 |
आर्थिक सहायता | ₹6000 |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह आर्थिक सहायता ₹6000 प्रति वर्ष की होगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की आय में वृद्धि होगी तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा रबी सत्र में कृषि कार्य से जुड़े नागरिकों को अपना भरण-पोषण करने में भी आसानी होगी।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी
- चरवाहा
- बड़ाई
- लोहार
- मोची
- नाई
- धोबी
- पुरोहित
- पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
- वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात अन्य वर्ग
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभ
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता ₹6000 प्रति वर्ष की होती है।
- अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है।
- यह योजना वर्ष 2021 से लागू की जाएगी।
- इस योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।
- यह सहायता राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होगा।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
भूमिहीन किसान योजना की पात्रता
- योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासियों को मिलेगा।
- जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसे परिवारों में चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
- पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे अन्य वर्ग भी पात्र होंगे जिनके परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
- यदि परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि है और आने वाले समय में वह कृषि भूमि परिवार के मुखिया को मिलेगी तो इस स्थिति में वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं है।
- परिवार के मुखिया के पास यदि आवासीय भूमि है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
- यदि किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी प्रदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भु राजसव के बकाया के रूप में की जाएगी।
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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आवेदन
यदि आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा: –
- सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है, और आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद, आपकी Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin krishi Majdur Nyay yojana की आधिकारिक वेबसाइट क्या होगी?
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin krishi Majdur Nyay yojana की आधिकारिक वेबसाइट http://rggbkmny.cg.nic.in है। आवेदक आसानी से ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है।
योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड रखी गयी है। यदि आवेदक ऑनलाइन मोड द्वारा योजना का रजिस्ट्रेशन करते है तो उन्हें पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा और अगर आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो वह सम्बंधित कार्यालय में जाकर योजना हेतु पंजीकरण करवा सकते है।
क्या इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकते है?
जी नहीं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है, केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी योजना का आवेदन कर सकते है।
योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
योजना का संचालन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।
भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में लाभार्थियों को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में लाभार्थियों को 6000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थियों को 2 किश्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।