राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना 2026: ₹लोन, सब्सिडी और ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri yuva swarojgar yojana Rajasthan 2026:युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार की बड़ी पहल राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय, उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता, आसान ऋण और सब्सिडी प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें।

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?

राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार के नए मौके देने के उद्देश्य से बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी और CGTMSE Fee सरकार की ओर से मुहैया कराए जाने को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को 11 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के युवा 10 लाख रुपये तक का लोन बिजनेस के लिए ले सकते हैं और इन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। यह योजना 31 मार्च , 2029 तक जारी रहेगी। इसे लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की होगी।

राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना
  • युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना
  • छोटे उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना
  • बेरोजगारी दर को कम करना
  • युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाते हैं:

  • कम ब्याज दर पर बैंक ऋण
  • सरकारी सब्सिडी (अनुदान)
  • उद्योग/व्यवसाय शुरू करने में तकनीकी मार्गदर्शन
  • स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता
  • MSME सेक्टर को बढ़ावा

ऋण राशि (Loan Amount)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के अंतर्गत निम्न प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है:

  • उद्योग/मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर – ₹25 लाख तक
  • सेवा क्षेत्र (Service Sector) – ₹10 लाख तक
  • व्यापार/व्यवसाय (Business Sector) – ₹10 लाख तक

सब्सिडी का लाभ

  • सामान्य वर्ग के आवेदकों को 15% तक सब्सिडी
  • SC / ST / OBC / महिला / दिव्यांग वर्ग को 20–25% तक सब्सिडी
  • सब्सिडी की अधिकतम सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है

पात्रता (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो
  • आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 8वीं / 10वीं / 12वीं / स्नातक (व्यवसाय अनुसार)
  • आवेदक बेरोजगार हो या नया व्यवसाय शुरू करना चाहता हो
  • पहले किसी सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे:

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

  1. राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
  2. “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” विकल्प पर क्लिक करें
  3. नया पंजीकरण (Registration) करें
  4. आवेदन फॉर्म भरें
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  6. फॉर्म सबमिट करें
  7. आवेदन की रसीद (Acknowledgement) सुरक्षित रखें

आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया

  • आवेदन की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जाती है
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन होता है
  • बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति दी जाती है
  • प्रशिक्षण (यदि आवश्यक हो) प्रदान किया जाता है
  • अंत में ऋण राशि जारी की जाती है

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