राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|इंटर कास्ट मैरिज स्कीम इन राजस्थान|अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान|अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना rajasthan|राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना|
राजस्थान के प्यारे देशवासियों राजस्थान के मुख्यमंत्री मैं राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है इस योजना के तहत जो भी राजस्थान का रहने वाला अंडर कास्ट शादी करता है| तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख की नकद राशि दी जाएगी प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में हर कोई अपने लिए खुद जीवन साथी ढूंढ ले रहा है| और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ाना देने के लिए 5 लाख रुपए की लागत राशि इंटर कास्ट मैरिज करने वाले को दी जाएगी|
ताकि राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन दिया जा सके| जैसाकि प्यारे दोस्तों आप जानते हैं आज के समय में कोई भी किसी के साथ शादी कर रहा है| लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राशि को दान के रुप में दिया जाएगा| जो भी व्यक्ति अपने कास्ट से इंटर कास्ट में शादी करता है तो उसको राजस्थान सरकार की तरफ से 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी|
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
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प्यारे दोस्तों आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में शादी कर रहा है लेकिन राजस्थान सरकार ने उनको प्रसन्न करने के लिए 5 लाख रूपय की नगद राशि रखी है| जो भी राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना इंटर कास्ट मैरिज स्कीम इन राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उसको राजस्थान सरकार की तरफ से 5 लाख की नकद राशि दी जाएगी|
जो भी आवेदनकर्ता इस योजना में ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना चाहता है| हमारे इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक पढ़िए हम इस आर्टिकल में आपको राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए क्या पात्रता रखी गई है|और इसके लिए क्या जरूरी कागजात हैं राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की इस आर्टिकल मैं आपको स्टार्ट पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए|
प्यारे दोस्तों इंटर कास्ट मैरिज का मतलब है अलग-अलग जातियों में विवाह करना अंतरजातीय विवाह के बाद दंपत्ति को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है घर परिवार से भागना पड़ता है| और कई बार में पुलिस का जवाब भी देना पड़ता है कई मुश्किलें देनी पड़ती हैं लेकिन अब उनका घर बसाने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री ने नहीं पहल की है ताकि उनको 5 लाख रूपय की मकर राशि देखकर उनका घर बसाने में राजस्थान सरकार मदद करेगी|
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- जो भी राजस्थान का व्यक्ति इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उसको राजस्थान सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उन्हें एक मुक्त राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा होगी|
- अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य लाभ यह है कि उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े|
- यह योजना अंतरजातीय विवाह को देने के लिए बनाई गई है ताकि समाज में किसी भी जाति का भेदभाव ना हो सके और समाज को एक समान बनाया जा सके|
- इस योजना के शुरू होने से समाज में जातियों के बीच की दूरी को कम किया गया है, जिससे समाज में एकता लाई जा सके. और समाज की पुरानी कुरीतियों को खत्म किया जा सके|
- राज्य के लोग जो अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है|
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहन राशि
- डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत युगल के सुखद दांपत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नी के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में से 2.50 लाख रुपये |
- दोनों के संयुक्त खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट के रूप में |
- 2.50 लाख रुपये दांपत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक व घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिए |
- नकद सहायता उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता
- आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- जो भी युवकों ने आपस में विवाह किया है वह अपराधी मामलों में नहीं होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता के पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
- जो अंतर्जातीय प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी सलाना वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- जो भी इस राशि का लाभ लेगा उसका विवाह पहली बार ही होना चाहिए|
- विवाह होने के 1 साल के अंदर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जरूरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास राजस्थान का स्थाई प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड वोटर कार्ड का होना अनिवार्य है|
- आवेदन करने के लिए पैन कार्ड जाति प्रमाण पत्र जन्म सर्टिफिकेट भी होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता क्या आय प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है|
- आवेदन करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है|
- नवविवाहित जोड़े का एक साथ सिर्फ फोटो होना चाहिए|
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर क्लिक करेंगे|
- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थी अपने गृह जिले में ई-मित्र, राजस्थान एस.एस.ओ. के माध्यम से एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- योजनान्तर्गत वांछित आवश्यक दस्तावेज आवेदन करते समय ऑनलाईन स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
- किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी |
- ऎसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
प्यारे दोस्तों [पंजीकरण] राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|ऑनलाइन आवेदन की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए आप हमारा Facebook पेज शेयर और लाइक कर सकते हैं|
St obc
यदि लड़का राजस्थान का निवासी है स्वर्ण जाति से हो ।और लड़की हरियाणा की निवासी हो। अनुसूचित जाति से हो।तो क्या लडके को इस योजना का लाभ मिल सकता है ?
किर्पया बताए
Skuti yogna