राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना|ऑनलाइन आवेदन|एप्लीकेशन फॉर्म |भामाशाह रोजगार सृजन योजना|भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान |राजस्थान रोजगार सृजन योजना|
राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पंजीकृत बेरोज़गारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं, दिव्यांगों एवं शिक्षित बेरोज़गार महिलाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वावलम्बी बनाना।भामाशाहरोजगार सृजन योजना के तहत वर्ष के साक्षात्कार । जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि जिन अभ्यार्थियों ने ई-मित्र माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये है, तत्पश्चात कार्यालय स्तर पर आवेदन जांच पश्चात् सही पाये जाने पर उन्हें एसएमएस से सूचना भिजवाई गई है। तकनीकी कारणों से किसी को एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है तो वे अभ्यर्थी भी आवेदित दस्तावेजों की दो प्रतियां (दो सेट) एवं मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।
पूर्व में जिन आवेदकों को एक बार साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, परन्तु उपस्थित नहीं हो पाये वे भी उक्त तिथि को आवश्यक मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होवें।महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र जयपुर शहर आर.के. आमेरिया और महाप्रबंधक जयपुर ग्रामीण श्री मधुसूदन शर्मा ने बताया कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में परियोजाना रिपोर्ट के साथ भामाशाह और आधार कार्ड की प्रति, आवेदक का फोटो, पंजीकृत बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण की प्रति आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना
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राजस्थान भामाशाहरोजगार सृजन योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार नवयुवक, महिलाएं एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इच्छुक पात्र प्रार्थी ऋण के लिए ई-मित्र के माध्यम से वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभ्यार्थियों को उनकी परियोजना के आधार पर अधिकतम 05 लाख रूपये तथा उद्योग हेतु अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है तथा इसे 4 प्रतिशत तक ब्याज दर से बापस लिया जाता है।
राजस्थान सरकार द्वारा बेरोज़गार युवाओं के लिए शुरू भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत की गई है।उद्योग आयुक्त व सीएसआर सचिव कुंजीलाल मीणा ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना में राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में अधिकतम पांच लाख रुपए तक और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा ऋणियों को चार प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना में अधिकतम 50 वर्ष तक की आयु सीमा के राजस्थान के मूल निवासी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋणी आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और गत पांच वर्षों में राजकीय रोजगार मूलक अनुदान योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना में पात्रता
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक न हो।
राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना दस्तावेज़
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है |
- आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है|
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए|
राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें
- यदि आप पहले से रजिस्टर है तो “SIGN IN” करें और पोर्टल पर रजिस्टर होने के लिए “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर ‘सिग्न इन’ के लिए “USERNAME” और “PASSWORD” के साथ “CAPTCHER” दर्ज करना होगा|
- ‘नया रजिस्ट्रेशन’ के लिए आवेदक को निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी।
- राजस्थान भामाशाह रोजगार सृजन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड
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indin army
सरकार तो लौन पास कर देती हैं लेकिन बैक लौन का पैमैट नहीं करती हैं मेरी लौन की फाईल 17 महीनै से बैक मैं पडी हैं सब डौकौमैट जमा कर दिया मैनै फिर भी बैक लौन नहीं देती हैं फाईल 2018,19,की हैं
तो । सरकार ने लौन पास कर दिया है तो बैक लौन कयौ नहीं दे रही हैं दैगी या नहीं ।
कया सरकार जनता को परेशान करने के लिए झूठी
यौजना चलाती है ।सरकार की योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुँचाया गया टाईम से तो जनता को कया फायदा होगा ।मुझे नयाय मिलै लौन चाहीऐ मुझे बैक दै नही रहा हैं तो मैं कया करू बैक के चकर काटतै काटतै में थक गया हूँ ।