प्रधान मंत्री प्रोत्साहन योजना|प्रधान मंत्री रोजगार योजना|पं रोजगार प्रोत्साहन योजना|प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पमरय| PMRPY रोजगार प्रोत्साहन योजना| Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana in hindi|
प्यारे दोस्तों आज हमें अपने इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी देंगे| भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana) की शुरुआत की है|पं रोजगार प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य देश से बेरोजगारी को कम करना है| और सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले इसलिए प्रधानमंत्री प्रधान योजना की शुरुआत की गई है|
PMRPY रोजगार प्रोत्साहन योजना को देश के युवा शिक्षित आबादी के लिए बनाया जो कि बेरोजगार हैं|इस ऋण योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा या व्यापार उद्यम शुरू करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए भारत के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी वाले वित्त सहायता देना है।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पमरय
Contents
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना मैं भाग लेने के लिए सबसे व्यक्ति को अपना पंजीकरण करवाना होगा तभी व्यक्ति रोजगार प्रोत्साहन योजना में भाग ले सकता है|
- प्रधान मंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन लोगों को लाभ प्रदान होंगे जिनका मासिक वेतन 15000 से कम है और Employee को 240 दिन प्रति रोजगारी प्राप्त होती है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- इस योजना के लिए कार्यकाल 3 से 7 साल का है। तो वहीं व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण 7 से 10 दिनों तक रहेगा। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 से 20 दिन का होगा।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लोन सब्सिडी
- PMRPY के तहत अलग-अलग सेक्टर में मिलने वाली अधिकतम राशि कुछ इस प्रकार से है। बिजनेस सेक्टर में 2 लाख, सर्विस सेक्टर में 5 लाख, इंडस्ट्री सेक्टर में भी 5 लाख है। तो वहीं पाटर्नशिप के लिए अगर दो या दो से अधिक लोग शामिल हैं तो 10 लाख का लोन मिल सकता है।
- व्यवसाय और सेवा क्षेत्र से एकल व्यक्तियों द्वारा 2 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कोई गारंटी या सुरक्षा आवश्यक नहीं है। प्रत्येक पार्टनर को 2 लाख रुपये तक की छूट दी गई है।
- लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये मूल्य तक का कवरेज दिया गया है।
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सब्सिडी 15% तक मिलती है जो प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये तक सीमित है। उत्तर-पूर्व राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के लिए सब्सिडी 15,000 रुपये तक सीमित है। स्व-सहायता समूह प्रति लाभार्थी 15,000 रुपये तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जो प्रति समूह 0.25 लाख रुपए तक सीमित है।
पं रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- महिलाओं, एससी / एसटी, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 10 वर्ष की उम्र में छूट लागू है। तो वहीं उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए आयु वर्ग की सीमा 18 से 40 वर्ष है।
- आवेदनकर्ता कम से कम 3 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
- आप को कम से कम आठवीं पास होना चाहिए|
- आवेदन करने के लिए कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त मैं परीक्षित प्राप्त होनी चाहिए|
- आवेदन करने वाले पति / पत्नी और माता-पिता के साथ आवेदक की कुल वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करिए|
- इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन लिंक दिखाई देगा|
- उस लिंक पर क्लिक करिए|
- लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड भरे उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें|
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हर महीने की 10वीं तारीख से पहले हो जानी चाहिए नहीं तो उसी आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे|
प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं के साथ अपडेट रहेंगे
Gangihar bewal
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