प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों 2022

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मिडल इनकम ग्रुप को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के फायदे को अगले 15 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम इस साल दिसंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का फायदा मध्यम आय वर्ग के लोग उठा सकते हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 के अपने भाषण में घोषणा की थी कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी होम लोन सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

पीएम ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ 31 दिसंबर 2022 तक लिया जा सकता है। 2022 तक सभी को घर के टारगेट को पाने के लिए सरकार ने इस योजना का लाभ लेने की अवधि बढ़ाई है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि टारगेट पूरा करने के लिए हम निजी निवेशकों को किफायती घर बनाने की योजना में निवेश करने के लिए जोड़ना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों

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कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा पहुंचाया जाता है। 6-18 लाख रुपये के बीच सालाना इनकम वाले लोगों को इसका फायदा होगा।होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी स्कीम का फायदा सैकड़ों लोग उठा चुके हैं। इस स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था जो मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। 2022 तक 26 राज्यों के 2,508 शहरों को इसके अंतर्गत लाने का टारगेट रखा गया है।

इस योजना के तहत मध्य आय वर्ग (MIG), कमजोर आय वर्ग (LIG) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) कैटिगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं। यह योजना उनके लिए फायदेमंद है जो लोग अपने घर का सपना देखते हैं लेकिन वित्तीय हालातों के वजह से इसे पूरा नहीं कर पाते। यह योजना विशेषकर ग्रामीण आबादी जो कि कच्चे घर या बिना घर के रहती है उनके लिए फायदेमंद है। अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस स्कीम के तहत बैंकों में कर्ज के लिए आवेदन कर सब्सिडी की मांग करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों की प्रमुख बातें

  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस – एमआईजी) के तहत होम लोन के वे सभी आवेदन आएंगे, जो 1 जनवरी, 2018 से अब तक मंज़ूर हो चुके हैं, या जो फिलहाल विचाराधीन हैं. इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के नाम से पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए.
  • योजना के तहत 12 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 90 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले और 18 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 110 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले घर खरीदने या बनवाने पर लिए गए गृहऋणों पर ही यह लाभ दिया जाएगा.
  • योजना के अंतर्गत लाभ उन्हीं गृह ऋणों पर दिया जाएगा, जिनकी अवधि 20 साल या उससे कम होगी.
  • नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी (एमडी एवं सीईओ) श्रीराम कल्याणरमन का कहना है कि यदि 8.65 प्रतिशत की सामान्य गृहऋण ब्याज दर के हिसाब से देखा जाए, तो नौ लाख रुपये के गृहऋण पर मिलने वाली चार फीसदी सब्सिडी से ईएमआई 2,062 रुपये प्रतिमाह कम हो जाएगी, और 12 लाख रुपये के गृहऋण पर मिलने वाली तीन फीसदी सब्सिडी से ईएमआई 2,019 रुपये प्रतिमाह कम हो जाएगी,
  • ऋण की इन रकमों पर बनने वाली कुल ब्याज सब्सिडी एक ही बार में सरकार द्वारा बैंक को चुका दी जाएगी, जिससे आवेदक की ईएमआई का बोझ हल्का हो जाएगा
  • मध्यम आय वर्ग के लोगों को नौ लाख रुपये तथा 12 लाख रुपये के कर्ज़ पर 20 साल की अवधि में मिलने वाली सब्सिडी लगभग 2.30 लाख रुपये बैठेगी (जिसका हिसाब 20 वर्ष के गृहऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर लगाया गया है…)
  • योग्य आवेदकों को सीएलएसएस – एमआईजी के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बैंक (ऋण देने वाले) के पास आवेदन करना होगा.
  • ब्याज सब्सिडी को नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) सीधे ऋणदाता को दे देंगे. ऋणदाता इसके लिए कर्ज़ा लेने वालों से कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकेंगे.
  • वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य तथा अर्बन कोऑपरेटिव (सहकारी) बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों जैसे अन्य वित्तीय संस्थान तथा गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां-माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी इस योजना के तहत गृहऋण दे सकेंगी.
  • योजना को लागू करने के लिए बुधवार को 45 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, 15 बैंकों, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एक कोऑपरेटिव बैंक, चार छोटे फाइनेंस बैंकों तथा तीन गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं|

प्रधानमंत्री आवास योजना स्टैटिसटिक्स- PMAY

Houses Sanctioned 111.03 Lakhs
Houses Grounded 77.15 Lakhs
Houses Completed 45.01 Lakhs
Central Assistance Committed 1.8 Lakh Crores
Central Assistance Released 93433 Crores
Total Investment 7.16 Lakh Crores
पीएमएवाई योजना पात्रता

सबसे पहले, संपत्ति खुद ही:

  • सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, आपके द्वारा चुनी गई आवासीय संपत्ति कोई एकल इकाई या किसी बहु-मंजिला इमारत में एक इकाई होनी चाहिए।
  • पात्र इकाई में शौचालय, पानी, सीवरेज, सड़क, बिजली, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं और ढांचा उपलब्ध होना अनिवार्य है;

दूसरा, कालीन क्षेत्र (दीवारें शामिल नहीं हैं) निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए:

  • EWS – 30 वर्ग मीटर (323 वर्ग फुट)
  • LIG – 60 वर्ग मीटर (646 वर्ग फुट)
  • MIG-I – 160 वर्ग मीटर (1722 वर्ग फुट)
  • MIG-II – 200 वर्ग मीटर (2153 वर्ग फुट)

Subsidy Amount in Pradhan Mantri Awas Yojana

Scheme Type Eligibility Household Income ( Rs.) Carpet Area-Max (sqm) Interest Subsidy (%) Subsidy calculated on a max loan of Max Subsidy (Rs.)
EWS and LIG Upto  Rs.6 lakh 60 sqm 6.50 % Rs. 6 lakh 2.67 Lacs
MIG 1 Rs. 6 lakh to Rs 12 lakh 160 sqm 4.00 % Rs. 9 lakh 2.35 Lacs
MIG 2 Rs. 12 lakh  to Rs.18 lakh 200 sqm 3.00 % Rs.12 lakh 2.30 Lacs
पीएमएवाई योजना ब्याज दरें
  • EWS: 6.5%; ₹ 2.67 लाख तक
  • LIG: 6.5%; ₹ 2.67 लाख तक
  • MIG(I): 4%; ₹ 2.35 लाख तक
  • MIG(II): 3%; ₹ 2.30 लाख तक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन राशि में वृद्धि से मासिक किश्तों में भी काफी कमी आएगी। केंद्र सरकार ने 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% सब्सिडी के बजाय अब 4% सब्सिडी प्रदान करेगी और 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3% सब्सिडी दे रही है। PMAY के तहत होम लोन 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए लिया जा सकता है। सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत दो नए मध्यम आय वर्ग के समूहों को भी शामिल किया है।इस समय, होम लोन लगभग 9% की ब्याज दरों पर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC ) से उपलब्ध हैं। 4% की ब्याज छूट के बाद, प्रभावशाली ब्याज दर 5% हो जाती है जिसे क़िस्त (EMI) में काफी कमी हो जाती हैं।

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