[फॉर्म] पन्नाधाय जीवन अमृत योजना| ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म

पन्नाधाय योजना फॉर्म|जनश्री बीमा योजना form|जनश्री बीमा योजना |आम आदमी बीमा योजना|pannadhay jivan Amrit yojana in hindi|

प्यारे दोस्तों आज हम इस आर्टिकल में की पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जानकारी देने जा रहे हैं| आज हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का लाभ उठा सकते हैं|पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना’ के अन्‍तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्‍यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्‍यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है।

बीमित सदस्‍य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्‍चों को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्‍तर्गत है। मूल रूप से यह योजना राज्‍य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्‍य से नि:शुल्‍क संचालित की जा रही है|

जनश्री बीमा योजना

Contents

जनश्री बीमा योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्‍य की मृत्‍यु होने पर उसके परिवार को मात्र 10,000 रूपये की सहायता दिये जाने की व्‍यवस्‍था थी, समाप्‍त हो गई है  तथा पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अधिक लाभप्रद है, उस योजना का स्‍थान ले लिया है।

  • सामान्य मृत्यु की दशा में रु 30,000
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर /स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर रु 75,000
  • 2 आंख या 2 हाथ /पैर या एक आंख व एक हाथ/ पैर की क्षति होने पर रु 75,000
  • एक आंख व एक हाथ/ पैर की क्षति होने पर रु 37,500

प्यारे दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक और विस्तार पूर्वक से पढ़िए| हम अपने आर्टिकल में जनश्री बीमा योजना form विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे| और आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार घर बैठे पन्नाधाय योजना फॉर्म  एप्लीकेशन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं|

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना  के लाभ

 इस योजनान्‍तर्गत बीमित व्‍यक्ति के नामित सदस्‍य को निम्‍न लाभ देय होगा, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा।

 सामान्‍य मृत्‍यु होने की दशा में 30 हजार रूपये।

दुर्घटना होने की स्थिति में :-

 मृत्‍यु होने पर 75 हजार रूपये।

स्‍थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75 हजार रूपये।

 2 आंख या 2 हाथ/पैर (Limb) या एक आंख व एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 75 हजार रूपये।

एक आंख या एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 37 हजार 500 रूपये।

यहां पर दुर्घटना के कारण मृत्‍यु/ स्‍थायी पूर्ण अपंगता/ आंशिक अपंगता का अर्थ मृत्‍यु अथवा अपंगता से है, जो कि दुर्घटना होने से 3 कलेण्‍डर माह के मध्‍य की हो। इसमें कोई जानबूझकर स्‍वयं को पहुंचाई गई चोट, आत्‍महत्‍या या आत्‍महत्‍या का प्रयास अथवा शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, दंगे, सिविल कोमोशन, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध, शिकार के कारण लगी चोट, पर्वतारोहण आदि में लगी चोट अथवा मृत्‍यु सम्मिलित नहीं है।

पन्नाधाय योजना फॉर्म के लिए पात्रता

 सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं आस्‍था कार्ड धारक परिवारों की जारी की गई सूची में उल्‍लेखित परिवार का मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष (दोनों तिथियां सम्मिलित तथा आयु पिछले जन्‍मदिन पर) के बीच की हो।

ऐसे परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उसके परिवार कार्ड में उल्‍लेखित वरिष्‍ठतम (सबसे बड़ा) व्‍यक्ति पात्र होगा।

मुखिया का यह भी विकल्‍प होगा कि वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्‍य आजीविका कमाने वाले का बीमा कराये।

मुखिया द्वारा इस सम्‍बन्‍ध में दिया गया विकल्‍प पत्र योजना लागू होने के तीन माह की अवधि में सम्‍बन्धित ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक या सम्‍बन्धित नगरपालिका/ नगर परिषद्/ नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्‍त/ मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी के माध्‍यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के जयपुर कार्यालय में आवश्‍यक रूप से पहुंच जाना चाहिए। 

वह तथा जिसका बीमा प्रस्‍तावित किया गया है, वह दोनों ही व्‍यक्ति उस विकल्‍प के बीमा कार्यालय में पहुंचने के समय तक जीवित होने चाहिए।

आम आदमी बीमा योजना जाने वाले दस्‍तावेज

(1) मृत्‍यु प्रमाण पत्र – सामान्‍य एवं दुर्घटना की दशा में मृत्‍यु होने पर।

(2) पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट – दुर्घटना के कारण मृत्‍यु की दशा में।

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट – दुर्घटना के कारण मृत्‍यु/ स्‍थायी अपंगता की दशा में।

(4) पुलिस अंवेषण रिपोर्ट – दुर्घटना के कारण मृत्‍यु/स्‍थायी अपंगता की दशा में।

(5) अधिकृत सरकारी चिकित्‍सक द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र – दुर्घटना के कारण स्‍थायी अपंगता (अ) स्‍थायी पूर्ण अपंगता (ब) अंगों की हानि/दृष्टिहीनता।

(6) आयु के साक्ष्‍य के रूप में उक्‍त के बिन्‍दु 6(2) में अंकित दस्‍तावेज के संबंधित भाग की फोटो प्रति ग्राम सेवक/ अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा सत्‍यापित कर संलग्‍न की जाए।

(7) अपंगता की स्थिति में सादा कागज पर प्रार्थना पत्र जिसमें अपंगता का विवरण अधिकृत सरकारी चिकित्‍सक द्वारा जारी अपंगता प्रमाण पत्र के साथ, बैंक खाता नम्‍बर तथा बैंक का नाम, पता भरकर ग्रामसेवक/ अधिशाषी अधिकारी से प्रमाणित कराकर भिजवाया जावे।

बीमित व्‍यक्ति के बच्‍चों को छात्रवृत्ति

(1) पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्‍तर्गत सभी बीमित सदस्‍यों के बच्‍चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्‍य से इस योजना के साथ छात्रवृत्ति भी देय है।

(2) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता :

 बीमित सदस्‍य के 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में अध्‍ययनरत अधिकतम 2 बच्‍चों को देय है।

 अभिभावक का इस योजना के अधीन बीमित होना आवश्‍यक है।

 छात्र के अनुत्‍तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान देय नहीं है।

(3) छात्रवृत्ति का लाभ :

रूपये 100 प्रतिछात्र प्रतिमाह अथवा रूपये 300 प्रतिछात्र प्रति तिमाही के आधार पर प्रतिवर्ष 1200 रूपये प्रतिछात्र किन्‍तु अधिकतम 4 वर्षों के लिए देय है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना ऑनलाइन आवेदन

  • पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करिए|
  • इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद का पन्नाधाय योजना लिंक दिखाई देगा|
  • उस लिंक पर क्लिक करिए|
  • उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक से भरिए|
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए|

प्यारे दोस्तों की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं| तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं| जिसे आप प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ अपडेट रहेंगे|

 

9 thoughts on “[फॉर्म] पन्नाधाय जीवन अमृत योजना| ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म”

  1. panadhay yojna may gher ka mukhya ho to hi yeh laabh utha skta h kya
    ya uske gher may koi bhi isaan k ley h

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