मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना|मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश|मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना|
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना – माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना’ नाम की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत,अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण / या कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ नए उद्योगों / व्यवसायों आदि की स्थापना के लिए दिया जाएगा।जिले में निवासरत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वयं का लघु उद्योग स्थापित करने एवं सेवा सेक्टर के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
इसके लिए पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 31 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत मौजूदा वर्ष में पिछड़ा वर्ग के 15 और अल्पसंख्यक वर्ग के चार हितग्राहियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत परियोजना की लागत अधिकतम 50 हजार रूपए तक मान्य होती है। योजना के तहत पिछडा वर्ग की महिला व नि:शक्तजन को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए होती है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा/या कार्यशील पूजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगें –
क) परियोजना लागत – अधिकतम रूपये 50,000/-
ख) आयु – 18 से 55 वर्ष ।
ग) आय श्रेणी – बीपीएल श्रेणी का हो।
घ) वित्तीय सहायता – 1) मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
या अधिकतम रूपये 15,000/-
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना MP Form PDF
लेख | एमपी मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2021 |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | BPL SC श्रेणी के नागरिक |
परियोजना लागत | maximum ₹50000 |
वित्तीय सहायता मार्जिन मनी | परियोजना लागत का 50 % या 15,000 रुपये |
संबंधित विभाग | पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | http://mpscfdc.mp.gov.in |
MP Arthik Kalyan Yojana Form PDF 1 | Click Here |
एमपी आर्थिक कल्याण योजना फॉर्म PDF 2 | Click Here |
मध्य प्रदेश योजना का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल होगा, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा। योजना के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में किया जावेगा, तथा तद्नुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड / फिक्स्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट / वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार प्रमाण पत्र (किसी को) ।
- जन्म प्रमाणपत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए पात्रता मानदंड
- इस योजना का दायरा पूरे मध्य प्रदेश में होगा (यानी इस योजना का लाभ उन उद्यमों को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश सीमा के भीतर स्थापित हैं)।
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा)।
- आवेदन तिथि के समय आवेदक की आयु18 से 55 वर्ष की उम्र के बीच हो।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक को डिफॉल्टर / गैर-वित्तीय बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी उद्यमी / स्वयं रोजगार योजना से सहायता मिल रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक केवल एक बार, इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे।
- यह योजना उद्योग / सेवा व्यापार क्षेत्र के लिए होगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी अधिकारी, जिला मध्यस्थ सहकारी विकास समिति, जिला-के सभी आवश्यक शपथ पत्रों सहित कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन नि: शुल्क उपलब्ध होंगे।
- सभी प्राप्त आवेदन पंजीकृत किए जाएंगे।
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें
दोस्तों आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन किस प्रकार कि लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं
Mahoday mai apne gaun me Derry farm ka kam karna chahta hu. Mai maveshi palan karuga Or milk odpandan karuga.. Meri Finesial halat shi nhi h.. Or verozgaar hu plz muje Aappoval de..