मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|इंटर कास्ट मैरिज स्कीम इन मध्य प्रदेश||अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना mp|मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना|
मध्य प्रदेश के प्यारे देवासियों राजस्थान के मुख्यमंत्री मैं मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है इस योजना के तहत जो भी मध्य प्रदेश का रहने वाला अंडर कास्ट शादी करता है| तो उसे सरकार की तरफ से 2.5 लाख की नकद राशि दी जाएगी प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में हर कोई अपने लिए खुद जीवन साथी ढूंढ ले रहा है| और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ाना देने के लिए 2.5 लाख रुपए की लागत राशि इंटर कास्ट मैरिज करने वाले को दी जाएगी|
ताकि मध्य प्रदेशअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन दिया जा सके| जैसाकि प्यारे दोस्तों आप जानते हैं आज के समय में कोई भी किसी के साथ शादी कर रहा है| लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राशि को दान के रुप में दिया जाएगा| जो भी व्यक्ति अपने कास्ट से इंटर कास्ट में शादी करता है तो उसको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी|
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
Contents
प्यारे दोस्तों आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में शादी कर रहा है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उनको प्रसन्न करने के लिए 5 लाख रूपय की नगद राशि रखी है| जो भी मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना इंटर कास्ट मैरिज स्कीम इन मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उसको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2.5 लाख की नकद राशि दी जाएगी|
जो भी आवेदनकर्ता इस योजना में ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना चाहता है| हमारे इस आर्टिकल को विस्तारपूर्वक पढ़िए हम इस आर्टिकल में आपको मध्य प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज स्कीम की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए क्या पात्रता रखी गई है|और इसके लिए क्या जरूरी कागजात हैं मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की इस आर्टिकल मैं आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए|
प्यारे दोस्तों इंटर कास्ट मैरिज का मतलब है अलग-अलग जातियों में विवाह करना अंतरजातीय विवाह के बाद दंपत्ति को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है घर परिवार से भागना पड़ता है| और कई बार में पुलिस का जवाब भी देना पड़ता है कई मुश्किलें देनी पड़ती हैं लेकिन अब उनका घर बसाने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री ने नहीं पहल की है ताकि उनको 2.5 लाख रूपय की राशि देखकर उनका घर बसाने में मध्य प्रदेश सरकार मदद करेगी|
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- जो भी मध्य प्रदेश का व्यक्ति इंटर कास्ट मैरिज करता है तो उसको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उन्हें एक मुक्त राशि मिलेगी तो नया घर बसाने में सुरक्षा होगी|
- अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य लाभ यह है कि उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े|
- यह योजना अंतरजातीय विवाह को देने के लिए बनाई गई है ताकि समाज में किसी भी जाति का भेदभाव ना हो सके और समाज को एक समान बनाया जा सके|
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना प्रोत्साहन राशि
- डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत युगल के सुखद दांपत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नी के लिए 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में से 2.50 लाख रुपये |
- दोनों के संयुक्त खाते में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट के रूप में |
- 2.50 लाख रुपये दांपत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक व घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिए |
- नकद सहायता उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता
- आवेदनकर्ता राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- जो भी युवकों ने आपस में विवाह किया है वह अपराधी मामलों में नहीं होनी चाहिए |
- आवेदनकर्ता के पास विवाह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
- जो अंतर्जातीय प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहता है उसकी सलाना वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- जो भी इस राशि का लाभ लेगा उसका विवाह पहली बार ही होना चाहिए|
- विवाह होने के 1 साल के अंदर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जरूरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास मध्य प्रदेश का स्थाई प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड वोटर कार्ड का होना अनिवार्य है|
- आवेदन करने के लिए पैन कार्ड जाति प्रमाण पत्र जन्म सर्टिफिकेट भी होना चाहिए|
- आवेदनकर्ता क्या आय प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है|
- आवेदन करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है|
- नवविवाहित जोड़े का एक साथ सिर्फ फोटो होना चाहिए|
मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह ऑनलाइन आवेदन
- पुरस्कार लेने के लिए आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म दिखाई देगा |इस बारे में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें |जानकारी भरते समय ध्यान देना चाहिए |
- कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो आपका फॉर्म गलत माना जाएगा|
- विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक सवर्ण हो एवं दूसरा अनुसूचित जाति का हो को योजना का लाभ लेने के लिये जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।
- आवेदन के साथ विवाह, उम्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिये। आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद दम्पत्तियों का चयन किया जाता हैं|
प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|ऑनलाइन आवेदन की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए आप हमारा Facebook पेज शेयर और लाइक कर सकते हैं|
Kya obc ka ldka our sc ki ldki rhti he to patrata me aate hair??
OBC KA LADKA OR GEN KI LADKI HAI TO ES YOJNA KA LAAF MILEGA KYA
मेरा नाम अजय पाटीदार है और में पिछड़ी जाति से हु ओर मेरी उम्र 39 वर्ष है तो क्या में आवेदन कर सकता हु