मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना|विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश|मध्य प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना|
मध्य प्रदेश के प्यारे वासियों आपको जानकर बेहद खुशी होगी किया तो विकलांग लोगों को भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला मध्य प्रदेश के विकलांग लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए लिया है ताकि विकलांग लोग किसी पर बोझ ना बन सके और अपना दैनिक खर्च कर सकें मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों को 500प्रतिमा पेंशन देने का फैसला लिया है|
आज के समय में विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग और किसी अन्य प्रकार से विकलांग है|40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
मध्य प्रदेश विकलांग लोगों के लिए गई की पेंशन मैं लोगों को अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा इस पेंशन के लिए वही विकलांग मान्य होंगे जो 40% या इससे अधिक विकलांग लोग होंगे वही इस पेंशन के लिए माननीय किए जाएंगे पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी. विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं|
मध्य प्रदेश के प्यारे देशवासियों मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत हो चुकी है|मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना शुरू हो गए हैं विकलांग जन पेंशन विकलांग जन पेंशन मध्य प्रदेश शुरू हो गई है|मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांगों को प्रतिमाह 500 प्रतिमाह की पेंशन देने की घोषणा की है| जो भी विकलांग शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है उसको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 500 प्रतिमाह भी विकलांग पेंशन मिलेगी इसलिए जो भी वेतन करता विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकता है इसलिए हमारी कल को ध्यानपूर्वक पढ़िए|
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- विकलांगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा|
- विकलांग लोग निर्भर नहीं रहेंगे|
- विकलांग लोगों को आए का साधन मिलेगा|
- वह गरीबी से ऊपर उठेंगे|
- पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का होना चाहिए |
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य है।
- अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 48000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- व्यक्ति विकलांग होना चाहिए
- उसके पास मध्य प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए
- उसके पास निजी स्वास्थ्य केंद्र का विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए
- मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य
- रू० 500/- प्रतिमाह तक (मा० सांसद, मा० विधायक, महापौर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में राशि
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 500 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया गया है|ताकि विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता की जा सके |और वह आप पर निर्भर हो सके|
आवेदन कहॉं करें
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना|ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किस वेबसाइट पर क्लिक करिए|
- इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद बहुविकलांगता एवं मानसिक रूप का एक लिंक दिखाई देगा|
- उस लिंक पर क्लिक करिए|
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक भरिए|
- सबमिट बटन पर क्लिक करिए|
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा|
प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना|ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप हमारा Facebook पेज शेयर और लाइक कर सकते हैं|
Dear sir,
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Thank You sir.
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Me Sagar Madhya Pradesh se hu
India