मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना |

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की विधवा महिला के पुनर्विवाह पर उसे 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री चौहान रविवार को ‘दिल से’ कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रदेश की महिलाओं-बालिकाओं से संवाद कर रहे थे। इस अवसर उन्होंने कहा, ‘विधवा विवाह में 2 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी एवं विधवा पेंशन में बीपीएल का बंधन समाप्त किया जायेगा।’ आधिकारिक सूत्रों मुताबिक प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ ही विधवा महिला से विवाह करने वाला पुरुष अविवाहित होने के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। उन्होंने आदिवासी बहुल विकासखण्डों में सेनेटरी नेपकिन आधी कीमत पर उपलब्ध करवाने, पुलिस आरक्षक भर्ती में महिलाओं को ऊंचाई सहित शारीरिक मापदण्ड में छूट देने, शासकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर पदस्थ करने तथा मां-बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की। 

मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना

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शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में विधवाओं के शादी के लिए एक सराहनी कदम उठाया है। राज्य सरकार की एक नई योजना के तहत प्रदेश सरकार सूबे में विधवा महिला से शादी करने वाले शख्स को दो लाख रुपए देगी। हालांकि सरकार ने विधवा से विवाह की एवज में मिलने वाली रकम को लेकर शर्त भी रखी है। इसके अनुसार दो लाख रुपए उसी शख्स से को दिए जाएंगे जो 45 साल से कम उम्र की विधवा महिला से विवाह करेगा। दरअसल इन दिनों राज्य सरकार का सामाजिक न्याय विभाग विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देना का काम कर रहा है।

सरकार का कहना है कि विधवा महिलाओं के लिए देश में किसी भी सरकार द्वारा चलाई गई यह पहली योजना है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की इस योजना से हर साल करीब 1000 विधवा महिला फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगी। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विधवा पुनर्विवाह प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। इसके तहत जो भी शख्स विधवा महिला से विवाह करेगा उसका यह पहला विवाह होना चाहिए। दोनों को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया कोई एक सबूत पेश करना होगा। अधिकारियों की माने तो योजना आगामी तीन महीने में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।

मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत शादी करना वाले व्यक्ति का यह पहला विवाह होना चाहिए, यानि की इससे पहले उस व्यक्ति की किसी और से शादी ना हुई हो।
  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह शादी करने के बाद जोड़े को जिला कलेक्टर में अपना विवाह दर्ज कराना पडेगा।
  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए सबूतों को सरकार स्वीकार नहीं करेगी।
  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत, विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ

  • इस योजना से   विधवा को पुनर्विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी|
  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह  योजना से  विधवाओं  का जीवन स्तर ऊपर उठेगा|
  • उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी|

मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया

 इस योजना के तहत पति दस्तावेजों निम्नलिखित आवेदन के साथ करना चाहिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है,:
विधवा के पूर्व पति जो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया था की मृत्यु प्रमाणपत्र।
उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट कि विधवा के साथ शादी के समय आवेदक की पत्नी जीवित नहीं है द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र।
पति और विधवा की आयु प्रमाण पत्र।

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