मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना| मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना मध्यप्रदेश|कन्यादान विवाह योजना|मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्यप्रदेश 2022
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्यप्रदेश का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/ परित्याक्ता के विवाह के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
यह सहायता सामूहिक विवाह में ही दी जाती है। इसकी शर्त यह है कि कन्या ने विवाह की निर्धारित आयु पूरी कर ली हो। यह फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा लिया गया है| कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली 25000 रुपए राशि को बढ़ाकर 51000 रुपए कर दिया गया है|
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना
Contents
- 1 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना
- 2 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना उदेद्श
- 2.1 सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि
- 2.2 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना पात्रता
- 2.3 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना जरूरी दस्तावेज
- 2.4 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना जरुरी बातें
- 2.5 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन
- 2.6 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हितग्राहियो की सूची कैसे देखे ?
भारतीय समाज में कन्या के विवाह की चिन्ता हर गरीब परिवार में विशेष रूप से बहुत होती है। उनके पास अपने रोजमर्रा के खर्च की पूर्ति के लिये ही पर्याप्त पैसा नहीं होता , तो वे बेटी की शादी के लिये एक मुश्त खर्च जुटाने के लिये कर्ज का सहारा लेते है या कोई चीज बेचते हैं। गरीब परिवारों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिये मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना 2019 की विशेष पहल पर शुरु की गई।
जिससे आपसी सद्भाव भी बढ़ता है और शादियों पर अनावश्यक होने वाले खर्च पर भी रोक लगती है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसका लाभ सभी समुदायों को मिलता है। ऐसे आयोजनों में हिन्दु और मुसलमान दोनों समुदायों के विवाह एक ही परिसर में होते हैं जिससे सम्प्रदायिक सद्भाव की भावना का विकास होता है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना उदेद्श
प्रदेश सरकार किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिये नित नई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का संबन्धित कर्मचारियों की मनमानी के कारण मखौल उड़ाया जा रहा है|
एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सूखा राहत राशि समेत अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान न होने से किसानों को जनपद कार्यालय के चक्कर लंबे समय से लगाना पड़ रहे हैं|ऐसे में सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं इन बेसहारा की मदद करना है। योजना के तहत सरकार गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि प्रत्येक गरीब बाप बेटी के जन्म पर रोए न बल्कि उनके अच्छे जीवन की कामना करें। वहीं योजना के जरिए बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना भी योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि
- नवदम्पति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी की स्थापना के लिए 43000 रूपये का खर्च किया जायेगा |
- इस योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए 5000 रूपये खर्च किया जायेगा |
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3000 रूपये का खर्च किया जायेगा |
- इस तरह कुल 51 ,000 रूपये की धनराशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जायेगे |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना पात्रता
- महिला आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक या बराबर होनी चाहिए।
- महिला आवेदक का परिवार आर्थिक रुप से गरीब हो।
- लाभार्थी के पास मध्य प्रदेश का अधिवास होना चाहिए।
- कन्या के अभिभवक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- लड़की 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना जरूरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है|
- आवेदन करने के लिए वोटर कार्ड भी जरूरी है|
- इस योजना में आवेदन करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए|
- योजना के लिए मध्य प्रदेश का बोनाफाइड भी जरूरी है|
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना जरुरी बातें
- लाभार्थियो को वित्तीय सहायता नकदी के रुप में प्रदान नहीं की जाएगी।
- योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता उपयोगिता उपहार आइटम के रुप में प्रदान की जाती है।
- यह सहायता सामूहिक विवाह में दी जाती है बशर्त की लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक या बराबर होनी चाहिए।
- मीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में पंजीकरण अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्रो के लिए नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद में दस्तावेजों की स्वीकृति हेतु जानकारी हो।
दस्तावेज़
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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें http://samagra.gov.in/Beta/Default.html
- यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का एक फॉर्म दिखाई देगा |
- उसके बाद क्लिक करने के बाद आप की पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें |
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें |
- फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा|
- प्रिंटआउट को आप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं|
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हितग्राहियो की सूची कैसे देखे ?
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको हितग्राहियो की सूची का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प में से स्वीकृत हितग्राहियो की सूची का ऑप्शन दिखाई देगा।

- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको हितग्राहियो की सूची देखे के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप सत्यापित लाभार्थियों की सूची देख सकते है।
दोस्तों आपको मध्यप्रदेश कन्यादान विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कि लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|
main apni beti ki shaadi karna chahta hoon isliye mein mukhyamantri Kanya Vivah Yojana ke tahat Rashi Lena chahta hoon
sir ragistration abhi nahi ho rah hai kya
Sir mere ko bhi karvana h