हरियाणा विकलांग पेंशन योजना|ऑनलाइन आवेदन

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हरियाणा के प्यारे देशवासियों हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विकलांग पेंशन पेंशन योजना के तहत हरियाणा के विकलांग लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी |जैसा कि आप जानते हैं कि विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता वह दूसरे पर आत्म निर्भर होते हैं| लेकिन अब हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के तहत हरियाणा के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया है| इस योजना से विकलांग लोग दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे आत्मनिर्भर बनेंगे| इसलिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है| हरियाणा में जो भी लोग हैं उनको सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जा सके|और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके इसलिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है| उसे हरियाणा सरकार की तरफ से हर महीने 16000 पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना का मुख्य  शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है|इस योजना का मुख्य दृश्य विकलांग लोगों को प्रोत्साहित करना है| ताकि वह बेहतर जीवन जी सकें इस योजना में सरकार उन व्यक्तियों को लाभ देगी जो दृष्टिहीन है| जो मानसिक रूप से बहिष्कृत है या जिनको 70./. परसेंट से कम सुनाई देता है या विकलांग वाले लोगों को इस योजना के तहत  पेंशन जाएगी| ताकि वह अपना जीवन अच्छे से बिता सके|

आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए| हम इस आर्टिकल मैं आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आप किस प्रकार हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| और हरियाणा विकलांग पेंशन के लिए क्या आप करता और जरूरी कागजात हैं| इन सब की जानकारी हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िए|

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ

  • योजना से विकलांग लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा|
  • विकलांग लोग दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे|
  • विकलांग लोगों को आय का साधन मिलेगा |
  •  इस पेंशन योजना से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे|
  • इस योजना से गरीबी से ऊपर उठेंगे|

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता

  1. आवेदनकर्ता हरियाणा का  होना चाहिए |
  2. 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
  3. प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार  अनुमन्य है।
  4. अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए
  5. ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
  6. यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
  7. विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज

  • आवेदनकर्ता व्यक्ति विकलांग होना चाहिए|
  • उसके पास हरियाणा का बोनाफाइड होना चाहिए\
  • आवेदनकर्ता के पास किसी भी स्वास्थ्य केंद्र का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए|
  • उसके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए|
  • आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है|

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म चाहिए होता है जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इसका एक होम पेज खुलकर आएगा।
  • इस पर आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ‘ का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इसके सामने आपको डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को पीडीएफ फॉरमैट में डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • डाउनलोड करने के बाद में इसे प्रिंट कर ले।
  • फोर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद खुद इसे ध्यान पूर्वक भरे या किसी सही व्यक्ति से इसे भरवा ले।
  • फिर इसे अन्य जरूरी कागजातों के साथ संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करा दें।
  • इसके कुछ दिनों बाद आपको सूचित किया जाएगा और जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उन्हें ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाएगी।

दोस्तों  हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन जानकारी किस प्रकार कि  लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं  इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|

12 thoughts on “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना|ऑनलाइन आवेदन”

  1. Surendra Kumar Haryana Karnal Jila गावं निगद 100%viklang aur bahut Garib hun mere pass Sarkar dwara Koi scheme Nahin Hai Ham donon bhai viklang hai kripya Karke Mana Sarkar dwara scheme pradan Karen dhanyvad mobile 8813985424 special per Karen aapka bahut bahut dhanyvad

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  2. में राजेश कुमार 43% दिव्यांग हु ज्यादा चलने में दिक्कत हो रही है मेरी ऐड़ी कटी हुई है मैं घर पर लकड़ी का काम करता हूं मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई जानकारी ओर पेंशन योजना की जानकारी देने की कृपया कर

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