[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना| ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना|श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना|हरियाणा  डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना|haryana shyama prasad  durghatna yojana|

हरियाणा के प्यारे वासियों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना का शुभारंभ किया है|हरियाणा  डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत 1 लाख लागू करने का निर्णय किया है| इस योजना के तहत हरियाणा के किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना मैं हो जाती है|

हरियाणा सरकार की तरफ से एक लाख की सहायता की जाएगी|जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे|

श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना

Contents

श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत मृत्यु, रेल, सडक़ या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।

प्यारे दोस्तों हमारे इस आर्टिकल को विस्तार पूर्वक पढ़ें हम इस आर्टिकल में की विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे| आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए दस्तावेज और क्या पात्रता रखी गई है| और किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

हरियाणा श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना के लाभ

  • haryana shyama prasad  durghatna yojana के तहत कवरेज के दायरे में केवल हरियाणा वासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं है|
  • अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुर्घटना होने पर अपना इलाज एक लाख की राशि से करवा पाएगा दुर्घटना वाले व्यक्ति को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा|
  •  गरीब व्यक्ति का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो पाएगा|
  • हरियाणा श्यामाप्रसाद दुर्घटना सहायता योजना प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा|

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाला हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • इसके इलावा लोगों को मृत्यु के 6 महीने या दुर्घटना की से 12 महीने पहले योजना में आवेदन करना पड़ेगा|
  • हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के तहत लाभ लेने वाले की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए|
  • हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना से हुई मृत्यु पर उस व्यक्ति के परिवार को एक लाख दिया जाएगा|
  • मृत्यु की तिथि के 6 महीने बाद तथा सांगता की तिथि से 12 महीने बाद जमा करवाए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा|

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना जरूरी दस्तावेज

  • आवेदन करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है|
  • आवेदन  व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए|
  • आवेदन करने वाले के पास निवास प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है|
  • आवेदनकर्ता के पास दुर्घटना दुर्घटना पीड़ित का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
  •  हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट|
  • एफआईआर|
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट|

हरियाणा मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन

  • इस योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित द्वारा आवेदन जिले के समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी उसके कार्यालय में दावा प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर उसे उपायुक्त को भेजेगा। 
  • उपायुक्त भी 5 दिन के अंदर दावे का फैसला करेगा।
  • उपायुक्त के फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक को अपील की जा सकेगी। 

हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

  • हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना का शुभारंभ कर दिया गया है|
  • लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जल्दी शुरू होने जा रही है|
  • उसके बाद आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण एप्लीकेशन फॉर्म सरकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

प्यारे दोस्तों हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं| हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं| इससे आप हरियाणा योजनाओं के साथ अपडेट रहेंगे|

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