उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना | ऑनलाइन आवेदन |विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड|विकलांग जन पेंशन|विकलांग पेंशन योजना|
उत्तराखंड के प्यारे देशवासियों आपको जानकर बेहद खुशी होगी किया तो विकलांग लोगों को भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाएगी राजस्थान सरकार ने फैसला उत्तराखंड के विकलांग लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए लिया है ताकि विकलांग लोग किसी पर बोझ ना बन सके और अपना दैनिक खर्च कर सकें राजस्थान सरकार ने विकलांग लोगों को 1000 प्रतिमा पेंशन देने का फैसला लिया है|
आज के समय में विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता इसलिए उत्तराखंड सरकार ने विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग और किसी अन्य प्रकार से विकलांग है|40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
Contents
उत्तराखंड विकलांग लोगों के लिए गई की पेंशन मैं लोगों को अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा इस पेंशन के लिए वही विकलांग मान्य होंगे जो 40% या इससे अधिक विकलांग लोग होंगे वही इस पेंशन के लिए माननीय किए जाएंगे पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी. विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 1000/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | समाज कल्याण विभाग द्वारा |
लाभार्थी | अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांगजनो को आर्थिक मदद पहचाना |
लाभ | 1000रू मासिक सहायता राशि |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- विकलांगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा|
- विकलांग लोग निर्भर नहीं रहेंगे|
- विकलांग लोगों को आए का साधन मिलेगा|
- वह गरीबी से ऊपर उठेंगे|
- पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड का होना चाहिए |
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य है।
- अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 48000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- व्यक्ति विकलांग होना चाहिए
- उसके पास उत्तराखंड का बोनाफाइड होना चाहिए
- उसके पास निजी स्वास्थ्य केंद्र का विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए
- मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य
- रू० 1000/- प्रतिमाह तक (मा० सांसद, मा० विधायक, महापौर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
विकलांग पेंशन योजना में राशि
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 1000 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया गया है|ताकि विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता की जा सके |और वह आप पर निर्भर हो सके|
भुगतान की प्रक्रिया
6-6 माह की दो किश्तों में प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त माह अक्टूबर से मार्च तक । नवीन लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा रिक्ति होने पर जनपद स्तर पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम के आधार पर।
आवेदन कहॉं करें
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “नया ऑनलाइन आवेदन” विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा यहाँ आपको पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- आपके द्वारा पेंशन योजना का चयन किये जाने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।

- इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक विवरणों को दर्ज करके दस्तावेजों को निर्धारित स्थान में अपलोड कर देना है।
- इसके बाद अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जाँच के पश्चात् आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को भरकर “सुरक्षित करे” बटन पर क्लिक कर दे।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
विकलांग जन पेंशन योजना उत्तराखंड में भुगतान की प्रक्रिया क्या है?
सभी पात्र एवं चयनित आवेदको को पेंशन की राशि छह-छह माह एक अंतराल पर सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदानकी जाती है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन राशि कितनी है?
प्रदेश सरकार द्वारा सभी लाभार्थी विकलांगजनो को 6-6 माह के अंतराल पर 800 रू महीने के हिसाब से पेंशन प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ विकलांगजनो के लिए 1000 रू पेंशन राशि निर्धारित है।
क्या मानसिक मंदित या श्रवण बाधित व्यक्ति उत्तराखंड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है?
हां, मानसिक मन्दित या श्रवण बाधित व्यक्ति भी विकलांग पेंशन का लाभ ले सकता है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग प्रतिशतता कितनी है?
केवल 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति स्त्री-पुरुष ही उत्तराखंड विकलांग पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है।
दोस्तों आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना किस प्रकार कि लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|
SIR ME VIKLANG 100% hu lekin meri pansol abhi tak nahi aa rahi hai help me contect me 9756230104
महोदय,
पेंशन किस ऊम्र से शुरू होती हे,100% विकलांग को क्या क्या सुविधा है