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राजस्थान के प्यारे वासियों आपको जानकर बेहद खुशी होगी किया तो विकलांग लोगों को भी राजस्थान सरकार की तरफ से पेंशन भी दी जाएगी| राजस्थान सरकार ने फैसला राजस्थान के विकलांग लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए लिया है ताकि विकलांग लोग किसी पर बोझ ना बन सके और अपना दैनिक खर्च कर सकें राजस्थान सरकार ने विकलांग लोगों को 500 प्रतिमा पेंशन देने का फैसला लिया है
आज के समय में विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता इसलिए राजस्थान सरकार ने विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग और किसी अन्य प्रकार से विकलांग है|40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना
Contents
राजस्थान विकलांग लोगों के लिए गई की पेंशन मैं लोगों को अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा इस पेंशन के लिए वही विकलांग मान्य होंगे जो 40% या इससे अधिक विकलांग लोग होंगे वही इस पेंशन के लिए माननीय किए जाएंगे पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी. विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं
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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- विकलांगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा|
- विकलांग लोग निर्भर नहीं रहेंगे|
- विकलांग लोगों को आए का साधन मिलेगा|
- वह गरीबी से ऊपर उठेंगे|
- पेंशन से विकलांग लोग आत्मनिर्भर रहेंगे
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता राजस्थान का होना चाहिए |
- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- प्रत्यक्ष विकलांगताओं के लिए प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी शासनादेश संख्या-210/65-1-2004-153/2000 दिनांक 23 जनवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य है।
- अपंग आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
- व्यक्ति विकलांग होना चाहिए
- उसके पास राजस्थान का बोनाफाइड होना चाहिए
- उसके पास निजी स्वास्थ्य केंद्र का विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए
- मानसिक मन्दित तथा श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामलों में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र भी मान्य
- रू० 1000/- प्रतिमाह तक (मा० सांसद, मा० विधायक, महापौर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)
विकलांग पेंशन योजना में राशि
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को 500 प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला लिया गया है|ताकि विकलांग लोगों की आर्थिक सहायता की जा सके |और वह आप पर निर्भर हो सके|
भुगतान की प्रक्रिया
6-6 माह की दो किश्तों में प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त माह अक्टूबर से मार्च तक । नवीन लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृति अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने अथवा रिक्ति होने पर जनपद स्तर पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम के आधार पर।
आवेदन कहॉं करें
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म http://forms.gov.in/RJ/9389.pdf
दोस्तों आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना किस प्रकार कि लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरुर देंगे| आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं|
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