यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी कर्मचारियों की ओर से की जाने वाली हड़ताल पर अब प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने के लिए फिर से पाबंदी लगा दी है। यूपी में गुरुवार को प्रदेश सरकार ने सूबे में लागू एस्मा ऐक्ट को आगे बढ़ा दिया है। हड़ताल को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में 6 माह तक के लिए एस्मा आगे बढ़ा दिया गया है। जिसके चलते अब सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने पर एक बार फिर रोक लग गई है।
बताया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना के बाद पोस्ट कोविड समस्याओं को लेकर भयावह हो रही स्थितियों को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से एस्मा एक्ट को आगे बढ़ाया गया है। जिसके तहत अगले 6 माह तक प्रदेश के भीतर यूपी सरकार के अधीन आने वाली सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बीते साल मई में यूपी सरकार ने एस्मा लागू किया था, जिसे नवंबर में फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था।
क्या है एस्मा?
Contents
गौरतलब है कि, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था. किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है.
एस्मा एक्ट उत्तर प्रदेश
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद गुरुवार को इसे लागू किया गया। अगले 6 माह तक किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से हड़ताल नहीं की जा सकेगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारियों की ओर से इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से उन हड़तालियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश मजदूर 1000 पर योजना
esma act in up in hindi
इसके अंतर्गत सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में एस्मा के तहत अब 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है। उधर, एस्मा पर कर्मचारी यूनियन ने एतराज जताया है। शिक्षक कर्मचारी पेंशनर्स अधिकार मंच के नेताओं का कहना है कि सरकार एस्मा के बहाने कर्मचारियों की समस्याओं से निपटाने की बजाए अपना कार्यकाल पूरा करना चाह रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के कारण हर तरफ बढ़ी परेशानी को देखते हुए पहले से लागू एस्मा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले छह महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
प्रदेश में छह महीने तक एस्मा लागू होने के कारण अब कोई भी सरकारी कर्मी, प्राधिकरण कर्मी या फिर निगम कर्मी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में एस्मा के तहत अब छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है।