राजस्थान दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना|

राजस्थान दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना|दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना|राजस्थान  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना|

राजस्थान के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों को आदर एवं सम्मान देकर उन्हें निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने वाली राज्य सरकार की ”दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना” के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। राजस्थान सरकार की इस योजना द्वारा राज्य के पात्र वरिष्ठजन देशभर के विभिन्न हिस्सों में स्थित तीर्थस्थलों की यात्रा कर सकेंगे। अपनी इस योजना से सरकार इस बार राज्य के 20 हज़ारवरिष्ठजनों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाएगी। इसके अंतर्गत 15000 यात्रियों का चयन रेल यात्रा हेतु व 5000यात्रियों का चयन हवाई यात्रा हेतु किया जायेगा|

राजस्थान  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य 

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।राजस्थान के निवासी कोई भी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं। ज़रूरी है कि वह आयकरदाता नहीं हो तथा केंद्र या राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हो। यात्रा में जाने के लिए आवेदक पूरी तरह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लॉटरी द्वारा चयन होने के बाद आवेदक को अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

राजस्थान  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पात्रता 

1.     आवेदक को आवेदन में किन्हीं दो नाम निर्देशितियों के नाम, मोबाईल नंबर एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा, जिनसे किसी आपात स्थिति में उनसे तुरन्त संपर्क किया जा सके। 
2.     70 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले रेल यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नही है। हवाई जहाज से यात्रा करने के इच्छुक व्यक्ति के साथ सहायक यात्रा पर जाने का पात्र नही होगा। पुरूष सहायक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा महिला सहायक की आयु 30 से 45 वर्ष होगी।
3.     पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी।
4.     आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी।
5.     आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन-साथी/सहायक भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। 
6.     सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी, जो कि यात्री को अनुज्ञेय है। 
7.     यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा लाटरी द्वारा किया जाएगा। चयनित यात्रियों की सूची जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय तथा देवस्थान विभाग के वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।
8.     चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना होगा।
9.     चयन के उपरान्त यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थयात्रा नहीं करता, तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाईन पर समय से पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

राजस्थान  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चयन की प्रक्रिया

1.     यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्न लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा-
2.     प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जायेगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी (कम्प्यूटराईज्ड ड्रा आफ लाट्स) द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। कोटे के 100 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी।
3.     चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।
4.     लाटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी अथवा पति या सहायक को एक मानते हुऐ लाटरी निकाली जायेगी एवं लाटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी। 
5.     चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से हो कि उचित समझे प्रसारित किया जायेगा।
6.     केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा।
7.   रेल एवं हवाई यात्रियों की लाटरी एक साथ निकाली जायेगी, उसके उपरान्त 15000 हजार यात्रियों का चयन रेल यात्रा हेतु व 5000 हजार यात्रियों का चयन हवाई यात्रा हेतु किया जायेगा।

तीर्थ स्थानों की सूची

यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार हैः- 
रेल द्वारा:- 
1. जगन्नाथपुरी           2. रामेश्वरम्         3. वैष्णोदेवी        4. तिरूपति
5. द्वारिकापुरी             6. अमृतसर       7. सम्मेदशिखर     8. गोवा
9. श्रावण बेलगोला      10. बिहार शरीफ   11. शिरडी        12. पटना साहिब    
13. गया- बोधगया काशी- सारनाथ  

योजना में कुल सीमा–15,000 रेलमार्ग से।  
हवाई जहाज द्वारा:- 
1. जगन्नाथपुरी           2. रामेश्वरम्       3. तिरूपति
4. वाराणसी (काशी)- सारनाथ   5. अमृतसर       6. सम्मेदशिखर   
7. गोवा        8. बिहार शरीफ     9. शिरडी          10. पटना साहिब

योजना में कुल सीमा-5000 वायुयान से

राजस्थान  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म http://devasthan.rajasthan.gov.in/

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