छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना|ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म|मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना |मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना छत्तीसगढ़|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस बार शिरडी, द्वारिका सोमनाथ व बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा राज्य के बुजुर्गों को कराया जाएगा। जिले से 184 बुजुर्ग का चयन किया जाना है। शासन ने नगर पालिक निगम को यह कार्य सौपा है।ख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के अंतर्गत चलने वाली ट्रेनों में अब श्राद्ध व अस्थि विसर्जन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए अलग से एक कोच आरक्षित रहेगा। पिछले दिनों राज्य शासन व आईआरसीटीसी के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराने राज्य जिम्मेदारी दी गई है|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का उद्देश्य
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इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के लिए पात्रता
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो।
इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।
यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा नि:शक्तजन योजना के लिए पात्रता
नि:शक्तजन से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नि:शक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत धारा 2(न) के अनुसार नि:शक्त हो.
इस योजना के अंतर्गत आवेदक के नि:शक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित शर्ते पूर्ण होनी चाहिए :-
- श्रवण बाधित, मूक-बधिर, दृष्टि बाधित एवं अस्थि बाधित नि:शक्तजन तीर्थयात्रा पर जाने हेतु पत्र होंगे.
- तीर्थयात्रा पर जाने वाले नि:शक्तजन की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी.
- योजनान्तर्गत ऐसे सभी नि:शक्त व्यक्ति पत्र होंगे जो आयकर दाता न हो.
यदि नि:शक्त आवेदक पति/पत्नि में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा. आवेदन करते समय ही आवेदक को जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.
प्रत्येक नि:शक्त तीर्थ यात्री के साथ एक सहायक का तीर्थयात्रा पर जाना अनिवार्य होगा. सहायक, नि:शक्त व्यक्ति का निकटतम अथवा उसके पसंद का होना चाहिए.|
छत्तीसगढ़ तीर्थ यात्रा योजना में आवेदक का चयन
- इस योजना में प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों में से कुछ नागरिकों का चयन निम्न के अनुसार किया जाएगा।
- इस योजना क 80 प्रतिशत हितग्राही बी.पी.एल. अंत्योदय एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे एवं 20 प्रतिशत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो आयकर दाता न हो।
- इस योजना के 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र के होंगे एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना आवश्यक कागजात
- तीर्थ यात्रा में आवेदन करने के लिए पहचान पत्र राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड सभी मान्य होंगे |
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है |
- आवेदन करने के लिए चिकित्सा का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए|
- जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनका BPL कार्ड अंतोदय कार्ड भी इस योजना के लिए माननीय होंगे|
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के लिए जरूरी बातें
- यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकेंगे.
- यात्री अपने साथ आभूषणादि भी नहीं ले जा सकेंगे.
- स्वयं के व्यय के लिए कुछ आवश्यक राशि रखें.
- यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों.
- ठण्डे तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय गर्म कपड़े रखें.
- साथ में ले जाने वाले सामान की सुरक्षा स्वयं करें.
- अपना मोबाइल नंबर, सहायक का मोबाइल नंबर अथवा अपने किसी सहयात्री का मोबाइल नंबर साथ जा रहे विभागीय अधिकारी अथवा आई.आर.सी.टी.सी. के अधिकारी को अवश्य नोट करावे.
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना|ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म
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