केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, छात्रों पर्यटकों और देश के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए लोगों, उनके गृह राज्यों को लॉकडाउन -19 के कारण लॉकडाउन की वापसी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए|इसके बाद कई राज्यों ने प्रवासियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पुंजन और बिहार शामिल हैं।मुख्यमंत्री जी के द्वारा दूसरे राज्यों में फसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए की गयी है |
राज्य के जो प्रवासी मजदूर लॉक डाउन की वजह से किसी अन्य राज्यों में फसे गए है और वह अपना घर वापस आना चाहते है तो वह इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कर सकते है|बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों में फंसे 25 लाख प्रवासियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है|केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के नागरिकों के लिए बिहार प्रवासी श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण योजना शुरू की ताकि वे अपने गृहनगर लौट सकें।
देश के लोगो को कोरोना वायरस से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक का लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है | इस लॉक डाउन की वजह से हजारों मजदूर अलग अलग राज्य में फंसे हुए हैं और वह अपने अपने घर जाना चाहते है लेकिन नहीं आ पा रहे है लेकिन अब सरकार उन प्रवासी मजदूरों को इस bihar Migrant Workers Return Registration के माध्यम से अपन घर वापस जाने का मौका प्रदान कर रही है |
bihar प्रवासी रिटर्न पंजीकरण|bihar Migrant Workers Return Registration
Contents
बिहार के प्रवासियों को जो अपने गृहनगर वापस जाना चाहते हैं, उन्हें बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.labour.bih.nic.in पर अनिवार्य पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। श्री सुशील मोदी (उप मुख्यमंत्री बिहार) ने कहा कि हम इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के लिए सड़क परिवहन प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने बिहार राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए केवल गैर-स्टॉप ट्रेन सुविधा की व्यवस्था की है, ट्रेन किसी अन्य स्टेशन पर नहीं रुकेगी। प्रवासियों का राज्य से लौटने से एक दिन पहले स्नातक होना अनिवार्य है।
bihar Migrant Workers Return Scheme Highlights
सरकार का नाम | बिहार सरकार |
पंजीकरण फॉर्म है | फंसे हुए प्रवासियों, तीर्थयात्रियों, मज़दूरों को |
सरकारी वेबसाइट | Covid19.bihar.gov.in |
वर्ग | प्रवासियों के लिए पंजीकरण फॉर्म |
लाभ | अपने राज्य (बिहार) में वापस लौटेंगे और सरकार से राहत राशि भी प्राप्त करेंगे। |
हेल्पलाइन नंबर | या तो 104 पर कॉल करें या 01123010147 पर |
बिहार प्रवासी मजदूर घर वापसी योजना का उद्देश्य
देश भर के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के लगभग 25 लाख प्रवासियों की वापसी के लिए पंजीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य सुगम सुविधा है, जिसे अब देश भर में 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कई प्रवासी श्रमिक अपने देश लौटना चाहते हैं।उन्हें वापस राज्य में लाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरू किया है | इस योजना के ज़रिये अन्य दूसरे राज्यों में फसे लोगो को वापस उनक घर पहुँचाना | यूपी राज्य के निवासी जो लॉकडाउन के बाद घर का स्थान वापस करने का इरादा रखते हैं, उन्हें आपके नाम ऑनलाइन दर्ज करने होंगे।
बिहार वापसी पंजीकरण पात्रता
जो व्यक्ति वापस लौटना चाहता है उसे बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
छात्र, प्रवासी श्रमिक तीर्थ यात्री और अन्य लोग जो यात्रा की तारीख से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना चाहते हैं
ट्रेन परिवहन सुविधा केवल बिहार के नागरिकों को प्रदान की जाएगी किसी अन्य राज्य के नागरिकों को बिहार की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
प्रवासी श्रमिकों को 21 दिनों के लिए बिहार बोर्ड की संगरोध सुविधाओं में रखा जाएगा
प्रवासियों के पास बिहार सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण होना चाहिए|
बिहार प्रवासी मजदूर घर वापसी के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पते का सबूत
- दूसरे राज्य में रहने का पता
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार प्रवासी कामगार पंजीकरण
बिहार के श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक पोर्टल @ labour.bih.nic.in पर जाएं
प्रवासी श्रमिक पंजीकरण बिहार पर क्लिक करें
दिखाई देने वाले कंपाइल फॉर्म को भरें
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपका पंजीकरण हो गया है
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