बाल संगोपन योजना|बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र|महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना|Bal Sangopan Yojana|bal sangopan yojana maharashtra
महाराष्ट्र सरकार ने बाल सोपान योजना (बाल संगोष्ठी योजना) नामक एक योजना शुरू की|महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से यह परियोजना वर्ष 2008 से चल रही है। बाल संगोपन योजना का उद्देश्य एकल अभिभावकों के साथ छात्रों की सहायता करना और उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता करना है। इस बाल सहायता योजना के तहत लगभग 100 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक लाभार्थी बच्चे को इस योजना के तहत 425 रुपये का मासिक लाभ मिलता है|यह लेख महाराष्ट्र बाल संगोष्ठी योजना, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन प्रक्रिया और महिलाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2020 के बारे में बताया जाएगा|
क्या है बाल संगोपन योजना
Contents
जैसा कि चर्चा की गई है, बाल संगोपन योजना बच्चों पर केंद्रित है जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। आइए हम बाल सहायता योजना की विशेषताओं को देखें।
- इस योजना का लक्ष्य प्रति बच्चा 425 रुपये मासिक अनुदान प्रदान करना है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आत्मविश्वास देना है।
- मुख्य ध्यान एक एकल माता-पिता, संकट में परिवार, माता-पिता की मृत्यु, तलाकशुदा माता-पिता, माता-पिता के अस्पताल में भर्ती माता-पिता आदि पर केंद्रित है।
- कुष्ठ और आजीवन कारावास से बच्चे।
बाल संगोपन योजना 2020 – अवलोकन
बाल संगोपन योजना 2020 – अवलोकन | |
योजना का नाम | बाल संगठन योजना (बीएसवाई) |
में भाषा | बाल संगोपन योजना (मुलांताथी कौतुम्बिक देखभाल) |
द्वारा लॉन्च किया गया | महारास्ट्र की सरकार |
विभाग का नाम | महिला और बाल विकास विभाग |
लाभार्थियों | बच्चे |
प्रमुख लाभ | का मासिक अनुदान प्रदान करता है। 425 प्रति बच्चा |
योजना का उद्देश्य | बाल जीवन बचाओ |
के तहत योजना | राज्य सरकार |
राज्य का नाम | महाराष्ट्र |
पोस्ट श्रेणी | योजना / योजना / योजना |
सरकारी वेबसाइट | maharashtra.gov.in |
बाल संगोपन योजना (बाल संगोष्ठी योजना) की पात्रता मानदंड
आइए देखें कि महाराष्ट्र बाल संगोष्ठी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए।
- 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे इस योजना को लागू करने के लिए पात्र हैं।
- सभी बेघर, अनाथ और कमजोर बच्चे बाल संगोपन योजना के पात्र हैं।
- जिन बच्चों के माता-पिता बीमारी, मृत्यु, अलगाव के कारण उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वे भी इस योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र बाल संगठन योजना के लिए आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना चाहिए।
- आय का प्रमाण
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड ज़ेरॉक्स
- आधार कार्ड ज़ेरॉक्स
- मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता की मृत्यु के मामले में)
- लाभार्थी के माता-पिता के साथ फोटो
- ई लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का बोनाफाइड
बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र @ womenchild.maharashtra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें
महाराष्ट्र बाल संगोष्ठी योजना और आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया देखें।
- महाराष्ट्र बाल संगोपन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ ।
- यह नीचे दिए गए होम पेज पर ऑनलाइन आवेदक को ले जाता है।

- होम पेज पर, मेनू बार में, स्कीम पर क्लिक करें।
- इसके बाद यह उस पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित होता है जो महिला और बाल विकास महाराष्ट्र के तहत योजनाओं की सूची प्रदर्शित करता है।
बाल संगोपन ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 2020 @ womenchild.maharashtra.gov.in
- बाल संगोष्ठी योजना के तहत, डाउनलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करें।

- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें , अधिसूचना में उल्लिखित निर्देशों को पढ़ें और आवेदन प्रक्रिया को भरना शुरू करें।
- संबंधित दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें और संबंधित विभाग में जमा करें।
बाल संगोपन योजना अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र बाल संगठन योजना का उद्देश्य क्या है?
बाल संगोपन योजना का उद्देश्य छात्रों को मासिक अनुदान की सहायता से शैक्षिक सहायता प्रदान करना है।
बाल संगोपन योजना के तहत पात्र बच्चों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है
इस योजना के तहत, सरकार प्रति बच्चा 425 रुपये मासिक अनुदान प्रदान करती है
कौन से आयु वर्ग के उम्मीदवार बाल संगोपन योजना के तहत कवर करेंगे
0 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के उम्मीदवार बाल संगोपन योजना के तहत शामिल होंगे