अटल पेंशन योजना (एपीवाई)Atal pension yojana in hindi|अटल पेंशन योजना online
अटल पेंशन योजना जन धन योजना के कामयाब होने के बाद शुरू की गई है। अटल पेंशन योजना फरवरी 2015 वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा शुरू की गई है। इसे अटल पेंशन योजना online को शुरू करने के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि आज जो देश की हाल है उसे देख कर बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा कि जब हमारी पीढ़ी अपने बुढ़े दौर में जाएगी तो उनके पास घर चलाने का कोई साधन नहीं होगा।वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में कहा था- “दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन का प्रस्ताव करता हूं। इससे सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।” इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना एक जून 2015 से प्रभावी होगी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।
अटल पेंशन योजना
Contents
अटल पेंशन योजना का फायदा आप 60 साल की उम्र के बाद उठा सकते हैं। इस योजना में 1,000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये की स्थायी पेंशन योजना को चुनना होता है। अटल पेंशन योजना का लाभ अंशदान और उम्र के आधार पर निर्भर होगा। जिसके साथ ही यदि पति इस सुविधा का फायदा ले रहा है और उनके बाद उनकी पत्नी इसका लाभ ले सकती है जिसमे बाकि नॉमिनी के रुपये भी दे दिए जाएंगे।निजी क्षेत्र में या ऐसे पेशों से जुड़े लोग जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिलते, वे भी इस योजना में पेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 रुपए की स्थायी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अंशदान की राशि और व्यक्ति की उम्र के आधार पर ही पेंशन तय होगी।
अंशदाता की मौत होने पर, अंशदाता का जीवनसाथी पेंशन का दावा कर सकता है और जीवनसाथी की मौत के बाद नॉमिनी को अर्जित राशि लौटा दी जाएगी।अटल पेंशन योजना का फायदा हर उस शख्स के लिए है जो वक्त के साथ बूढ़ा हो रहा है और उसका कमाई का साधन कम हो रहे हैं। इस योजना को यूं तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है मगर सबसे अच्छी बात ये है कि इस योजना का फायदा उन लोगों को भी होगा जो गरीब हैं।मोदी सरकार ने हर साल की हर पेंशन के 50% या फिर 2000 रुपए देने की योजना बनाई है। मगर इसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो टैक्स नहीं दे पाते या फिर जिन लोगों ने इस योजना के लिए 31 दिसंबर 2015 से पहले आवेदन दिया है।
Atal Pension Yojana 2021 Highlights
Atal Pension Scheme
योजना का नाम | अटल पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
वर्ष | वर्ष 2015 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन |
लाभ | पेंशन प्रदान करना |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in/shramyogi |
अटल पेंशन योजना पेंशन की आवश्यकता
एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
- उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
- परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
- जीवन यापन की लागत में वृद्धि
- दीर्घायु में वृद्धि
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है|
- ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए|
- उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए|
अटल पेंशन योजना एपीवाई के लाभ
अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।अटल पेंशन योजना form download दूसरी ओर, यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।
अटल पेंशन स्कीम सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह-योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह-योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।
वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उसपर निवेश रिटर्न के लिए के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलावा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उसपर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।
अटल पेंशन योजना एपीवाई से निकासी प्रक्रिया
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए पात्र होंगे।
- 60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा।
- 60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :- यदि एक ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
- 60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु :-
- 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था।
- या, एपीवाई के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- यह एपीवाई खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित ग्राहक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- एक ग्राहक केवल एक एपीवाई खाता खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
- एक ग्राहक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
- एपीवाई ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। ग्राहक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।
- एपीवाई का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
- योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।
- योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।
- ग्राहक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।
APY Scheme 2021 के लिए पात्रता मानदंड
- केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
- जो इच्छुक आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उनको भारत का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
- वह आवेदक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है वह ही इस योजना में आवेदन के लिए पात्र हैं।
- इसके साथ ही आवेदक का बैंक में खाता होना भी अनिवार्य है। बैंक खाते के आधार से जुड़ा न होने की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
अटल पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई
अटल पेंशन योजना कंट्रीब्यूशन चार्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको APY-कंट्रीब्यूशन चार्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कंट्रीब्यूशन चार्ट खुल कर आ जाएगा।
- आप इस चार्ट में कंट्रीब्यूशन डिटेल चेक कर सकते हैं।
- आप इस चार्ट को डाउनलोड करके फ्रेंड भी कर सकते हैं।
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