gst rate change notification:सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़े बदलाव किए गए। अब सभी तरह की ब्रेड (पराठा, रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड) पर जीएसटी (GST) पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कपड़े और फुटवियर 2500 रुपये तक सस्ते होंगे, इन पर 5% टैक्स लगेगा। हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस (5 लाख तक) और कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी राहत मिली। New GST Rate List 2025 या यूँ कहें तो NextGenGST आप यहां देख सकते है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य टैक्स स्लैब को सरल बनाना, दरें कम करना और उपभोग (Consumption) को बढ़ावा देना है।
New GST Rates List 2025: दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चली। करीब 10 घंटे तक चली इस महाबैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किए गए। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब पूरी तरह खत्म करते हुए अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रखने पर सहमति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की आधिकारिक घोषणा कर दी है । New GST Rates List 2025 आप यहां देख सकते है.
NextGenGST सेवाओं पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। वहीं, सभी वस्तुओं पर नई जीएसटी दरें (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, बिना प्रसंस्कृत तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर) 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी।
New GST Rates 2025
केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव करके आम आदमी किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें 5% और 18% होंगी। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म कर दिया गया है। छोटी कार तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर जीएसटी कम होगा।
इनकम टैक्स में राहत के बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के वादे को पूरा किया है। अब जीएसटी की दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया।
अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। जीएसटी (GST) दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कार तक सस्ते होंगे। पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
नई दरों में छोटी कार, तिपहिया और 350 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक पर अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टर और इसके टायर पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। 1500 सीसी या चार मीटर से लंबी लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुएं और उच्च विलासिता वाले आइटम के लिए 40 प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर अन्य उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। कई सेवाओं की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिससे अब होटल में ठहरना भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी दरों में इतनी बड़ी राहत से सरकार के जीएसटी राजस्व में सालाना 47,700 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।
दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी
- अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे।
- 12% वाले 99% आइटम को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया।
- 28% वाले अधिकतर सामान को 18% स्लैब में लाया गया।
- पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित।
स्लैब में बदलाव | डिटेल्स |
5% स्लैब | अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे – 5% और 18% |
12% से 5% | 12% वाले 99% आइटम को 5% स्लैब में शिफ्ट किया गया |
28% से 18% | 28% वाले अधिकतर सामान को 18% स्लैब में लाया गया |
40% का नया स्लैब | पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसे ‘सिन गुड्स’ पर प्रस्तावित |
नेक्स्टजेन जीएसटी (NextGenGST) 2025
भारत सरकार 2025 से जीएसटी प्रणाली में बड़ा सुधार करने जा रही है, जिसे नेक्स्टजेन जीएसटी कहा जा रहा है। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य टैक्स स्लैब को सरल बनाना, दरें कम करना और उपभोग (Consumption) को बढ़ावा देना है।
मुख्य बदलाव:
पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% की दरें थीं, अब केवल तीन नए स्लैब होंगे-
- 5%
- 18%
- 40% (लक्ज़री और सिन गुड्स के लिए)
Next gen gst Reforms पहले दिन लिए गए बड़े फैसले
- ऑटोमैटिक जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया पर सहमति।
- निर्यातकों का रजिस्ट्रेशन समय घटाकर 3 दिन कर दिया गया (पहले 1 महीना)।
- कपड़े और फुटवियर: 2500 रुपये तक के सामान पर जीएसटी घटाकर 5% किया गया (पहले 1,000 से ऊपर 12% लगता था)।
- रोजमर्रा की चीजें जैसे पनीर, खाखरा, चपाती, साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू पर टैक्स 18% से घटाकर 5% या 0% करने पर चर्चा।
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर राहत – 5 लाख तक की हेल्थ पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस पर पूरी छूट की संभावना।
28% से 18% स्लैब में लाए गए सामान
- सीमेंट
- छोटे कार और मोटरसाइकिल (300 सीसी तक)
- बसें, ट्रक और एंबुलेंस
- सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% का समान टैक्स
- तीन पहिया वाहन
New GST Rates List 2025 नया जीएसटी सुधार (पूरी लिस्ट)
कैटेगरी | कमोडिटीज | पहले (From) | अब (To) |
---|---|---|---|
दैनिक ज़रूरत की चीज़ों पर बचत | हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बाथ, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 12% |
मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% | |
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% | |
बर्तन | 12% | 5% | |
बच्चों के लिए फीडिंग बोतल, नैपीज़ और क्लिनिकल डायपर | 12% | 5% | |
सिलाई मशीन व इसके पार्ट्स | 12% | 5% | |
किसानों और कृषि के लिए राहत | ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स | 18% | 5% |
ट्रैक्टर | 12% | 5% | |
बायो-कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइज़र, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% | |
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर | 12% | 5% | |
कृषि/बागवानी/वानिकी मशीनरी (जुताई, खेती, कटाई व गहाई के लिए) | 18% | 5% | |
हेल्थकेयर सेक्टर में राहत | व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | शून्य |
थर्मामीटर | 18% | 5% | |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | शून्य | |
सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स | 12% | 5% | |
ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% | |
करेक्टिव चश्मे | 12% | शून्य | |
वाहन हुए किफायती | पेट्रोल/पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (≤1200cc और ≤4000mm) व डीज़ल/डीज़ल हाइब्रिड कारें (≤1500cc और ≤4000mm) | 28% | 18% |
छोटी कारें (≤350cc) | 28% | 18% | |
माल ढुलाई के वाहन | 28% | 18% | |
सस्ती शिक्षा | नक्शे, चार्ट और ग्लोब | 12% | शून्य |
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल | 12% | शून्य | |
एक्सरसाइज़ बुक्स और नोटबुक्स | 12% | शून्य | |
रबर (इरेज़र) | 12% | शून्य | |
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बचत | एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
टेलीविज़न (32 इंच से बड़े, जिनमें LED व LCD शामिल) | 28% | 18% | |
मॉनिटर और प्रोजेक्टर | 28% | 18% | |
डिश वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
कौन-सी चीजें हुई GST मुक्त:
NextGenGST सितंबर 2025 की जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद अब भारत में सभी तरह की ब्रेड पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हो गई हैं। 3 सितंबर 2025 को हुई बैठक में ऐलान किया गया कि पराठा, परोट्टा, चपाती, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड जैसी सभी वैरायटी पर लगने वाला 5% जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह छूट दरअसल टैक्स ढांचे को सरल बनाने और ज़रूरी खाद्य पदार्थों पर राहत देने के बड़े फैसले का हिस्सा है। नया प्रावधान 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
यह फैसला कारोबारियों और आम जनता दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। टैक्स ढांचे को सरल बनाना लंबे समय से मांग में था, और अब 12% व 28% स्लैब हटाकर जीएसटी काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है।
सवाल- कब से बदल जाएंगी जीएसटी की नई दरें?
जवाब- जीएसटी की नई दरें ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि, सिगरेट और कुछ तंबाकू उत्पादों पर नई दरें बाद में अधिसूचित तारीख पर लागू की जाएंगी।
सवाल- दवाओं पर कितनी लगेगी जीएसटी?
जवाब- सभी दवाओं और औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू है, सिवाय उन दवाओं (Medicine GST) के जिन पर शून्य दर लागू है। ऐसा निर्माताओं की उत्पादन लागत बढ़ने से बचाने के लिए किया गया है। कैंसर की दवाओं (Cancer Medicine New GST Rate) पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
सवाल- ब्यूटी प्रोडक्ट और फिजिकल वेलनेस प्रोडक्ट या सर्विस पर जीएसटी दर क्या है?
जवाब- हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5% की जीएसटी दर लागू होगी, जो पहले 18% थी।
सवाल- छोटी कारों पर नई जीएसटी दर क्या है?
जवाब- सभी छोटी कारों (Small Car New GST Rate) पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। यह 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारों और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली डीजल कारों पर लागू होगी।
सवाल- कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर क्यों कम की गई है?
जवाब- किसानों को राहत देने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और कटाई मशीनरी जैसी कृषि मशीनरी पर जीएसटी दर (Farming Product GST Rate) 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
सवाल- एअर कंडीशनर और टीवी की नई दरें क्या होंगी?
जवाब- एअर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी टीवी और मॉनिटर, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अब एक समान 18% कर के दायरे में आएंगे, जबकि बड़ी स्क्रीन वाले टीवी और मॉनिटर पर पहले 28% टैक्स लगता था।
सवाल- होटल्स पर जीएसटी दर क्या है?
जवाब- होटल आवास सेवाएं, जहां आपूर्ति का मूल्य 7500 रुपये प्रतिदिन तक है, पर आईटीसी के बिना 5% कर लगाया जाएगा, जो 18% से कम है।
सवाल- सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग पर नई जीएसटी दर क्या है?
जवाब- 40% की नई जीएसटी दर सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर लागू होगी, जिसमें सट्टेबाजी (Online Betting GST), कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग शामिल हैं।
सवाल- चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी दर क्या है?
जवाब- दृष्टि सुधारने वाले चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अन्य प्रकार के चश्मों पर 18% टैक्स लगेगा।