![[रजिस्ट्रेशन] मध्य प्रदेश मजदूर कल्याण योजना| ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म [रजिस्ट्रेशन] मध्य प्रदेश मजदूर कल्याण योजना| ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म](http://www.yojanagyan.in/wp-content/uploads/2018/04/po.png)
[रजिस्ट्रेशन] मध्य प्रदेश मजदूर कल्याण योजना| ऑनलाइन आवेदन| एप्लीकेशन फॉर्म
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना|मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना| मजदूर कल्याण योजना मध्य प्रदेश|
मध्य प्रदेश के प्यारे भाइयों आज हम मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना की जानकारी लेकर आए हैं| इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के हर संगठित गरीब मजदूरों के लिए और सम्मेलन आयोजित करने जा रही है| उन गरीब मजदूरों रखा गया है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पाते राज्य के गरीब मजदूरों श्रमिकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा|
प्यारे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना के तहत लोग इस योजना के लिए पात्र हैं|गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले,ऑटो रिक्शा चालकों,आटा,तेल,दालों,चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं।
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना
मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। मजदूरों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, उनके परिश्रम से जीवन चलता है। प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये संकल्पित है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक ‘मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना’ बनाई गई है।
मजदूर कल्याण योजना का लाभ लेने के लिये पंजीयन की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू हो गई है। यह 14 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि गाँवों में ग्राम पंचायतों में पंजीयन के शिविर लगेंगे और शहरों में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और उनके जोनल कार्यालयों में पंजीयन का काम होगा। पंजीयन के बाद मजदूरों को पंजीयन कार्ड दिया जायेगा। श्री चौहान ने सभी समाजसेवी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पंजीयन के काम में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे आयकर नहीं भरते। किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना पात्रता
- ग्राम पंचायत में पांच वर्ष से नियमित निवास कर रहा हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो। 3 मजदूरी करने में सक्षम हो।
- कृषि/उद्यानिकी/वनरोपण/वनोउपज संग्रह/मत्स्याखेट आदि मजदूरी कर जीवकोपार्जन करता हो।
- आवेदक/ उसके परिवार के सदस्य के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि न हो।
- आवेदक अन्य किसी अर्थात म0प्र0 भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, हम्माल एवं तुलावटी तथा इस प्रकार की अन्य श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत न हो।
- अपात्रता – पंजीयन हेतु पात्रता की शर्तो में न आने वाले आवेदक। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवेदक तथा सहायता राशि के संबंध में दिये गये मापदण्ड के भीतर योजनांतर्गत परिवार की परिभाषा में न आने वाले व्यक्ति पंजीयन/सहाय ता हेतु अपात्र माने जायेगे।
मध्य प्रदेश मजदूर कल्याण योजना/ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री संगठित मजदूर कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें|
- मजदूर कल्याण योजना का एक लिंक दिखाई देगा|
- उस लिंक पर क्लिक करिए|
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरिए|
- इस प्रकार आप मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं|
अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें
अपने कार्यकर्ता पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि डाउनलोड करें
योजना पंजीकरण की स्थिति का पता लगाएं
प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश मजदूर कल्याण योजना की जानकारी किस प्रकार लगी अगर आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कर सकते हैं जिससे आप मध्य प्रदेश की योजनाओं के साथ अपडेट रहेंगे
Registered
My name is sunildas lachchhakhedi my father is a poor farmer and not income I dharmik majdoor .